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Agra News: स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया, लूट के आरोपी को मिली जमानत

Thu, 25 Dec 2025 02:37 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 25 Dec 2025 02:37 AM IST
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Independent witness not produced, robbery accused gets bail
आगरा। मारपीट कर मोबाइल लूटने और बरामदगी के मामले में पुलिस अदालत में न तो स्वतंत्र गवाह पेश कर सकी और न ही मेडिकल रिपोर्ट। इस पर एडीजे-12 महेंद्र कुमार ने साक्ष्य के अभाव में पुष्पेंद्र को एक-एक लाख रुपये की दो जमानत पर रिहाई के आदेश दिए।
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पुष्पेंद्र सदर थाना क्षेत्र के कोटली बगीची, भीम नगर का निवासी है। आकाश राजपूत ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज केस के मुताबिक, पुष्पेंद्र 6 दिसंबर की रात 9 बजे ड्यूटी से घर लौट रहे थे। रास्ते में गुरु गोविंद नगर की पुलिया उखर्रा रोड के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोका। पिटाई कर मोबाइल लूट लिया। पुलिस ने आरोपी से बरामदगी की, इसके बाद उसे जेल भेजा गया था।
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