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बलात्कारी शिक्षक को कोर्ट ने सुना दी सजा, अब छात्रा पर चलेगा ये केस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मथुरा
Updated Thu, 11 Jan 2018 10:04 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : amar ujala
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मथुरा में चौदह महीने पहले शेरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलेज की ग्यारहवीं की छात्रा को अपने साथ ले जाने और बलात्कार करने वाले शिक्षक को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। छात्रा और उसके पिता कोर्ट में गवाही से मुकर गए थे जिस पर छात्रा और पिता के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा।
12 अक्तूबर 2016 को शेरगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक इंटर कॉलेज की कक्षा 11वीं की छात्रा को इसी कॉलेज का शिक्षक विजय सिंह निवासी इनायतगढ़ नौहझील बहलाकर अपने साथ ले गया था। छात्रा के पिता ने शेरगढ़ थाने में शिक्षक सहित प्रबंधकगण के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने केवल शिक्षक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
बुधवार को एफटीसी के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने शिक्षक विजय सिंह को 20 साल के कारावास और 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय ने छात्रा और उसके पिता को पक्ष द्रोही घोषित कर दिया। अब न्यायालय में छात्रा और उसके पिता पर धारा 344 का मुकदमा चलेगा।
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12 अक्तूबर 2016 को शेरगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक इंटर कॉलेज की कक्षा 11वीं की छात्रा को इसी कॉलेज का शिक्षक विजय सिंह निवासी इनायतगढ़ नौहझील बहलाकर अपने साथ ले गया था। छात्रा के पिता ने शेरगढ़ थाने में शिक्षक सहित प्रबंधकगण के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने केवल शिक्षक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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बुधवार को एफटीसी के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने शिक्षक विजय सिंह को 20 साल के कारावास और 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय ने छात्रा और उसके पिता को पक्ष द्रोही घोषित कर दिया। अब न्यायालय में छात्रा और उसके पिता पर धारा 344 का मुकदमा चलेगा।
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