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आगरा: साकेत मॉल में ध्वस्त किया जाएगा अवैध निर्माण, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Tue, 28 Jan 2020 02:55 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 28 Jan 2020 02:55 PM IST
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Illegal construction will be demolished in Saket Mall of agra
साकेत मॉल - फोटो : अमर उजाला
आगरा के गांधी नगर में बने साकेत मॉल में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने जारी कर दिए। मॉल में 297.79 वर्ग मीटर निर्माण अशमनीय माना गया है, जिसके ध्वस्तीकरण आदेश दिए गए हैं। 
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मॉल निर्माणकर्ता को 30 दिन का समय दिया गया है, जिसमें खुद अवैध निर्माण न हटाने पर एडीए उसे ध्वस्त करेगा और उसे तोड़ने में जो खर्च होगा, उसकी वसूली मॉल संचालक से की जाएगी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुधीर गोयल की याचिका पर दिए गए आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने गांधी नगर में भूखंड संख्या 75-76 पर बने साकेत मॉल पर अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए। 
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हाईकोर्ट ने दिया है ध्वस्तीकरण आदेश

संयुक्त सचिव सोमकमल सीताराम ने धारा 27 के तहत अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इस मॉल के संचालक बृजेश दुबे, देवेंद्र सिंह यादव को यह आदेश दे दिया गया। 

पूर्व में वो तीसरी मंजिल पर किए गए निर्माण का शमन करा चुके थे, लेकिन इसके बाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या 489/2019 में लॉजिकल एंड तक कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए। उसी के बाद एडीए ने अपनी कार्रवाई शुरू की और मॉल में लगभग 297.79 वर्ग मीटर अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। 

याचिकाकर्ता सुधीर गोयल के मुताबिक मॉल में नियमों का पालन नहीं किया गया। यहां न तो पार्किंग की व्यवस्था है और न ही सेट बैक छोड़ा गया। मॉल में पहले भी आग लग चुकी है।
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