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Agra News: पति की हत्यारोपी पत्नी की जमानत अर्जी खारिज
Mon, 03 Jul 2023 11:51 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 03 Jul 2023 11:51 PM IST
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कासगंज। अपर जिला जज गगन कुमार भारती ने पति की हत्यारोपी पत्नी की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी है। सिढ़पुरा थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2019 में पति बबलू की हत्या के आरोप में पत्नी लता पर अभियोग पंजीकृत हुआ।
अवैध संबंधों के चलते उसने कई लोगों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। लता के अधिवक्ता ने अपर जिला जज के न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र डाला। बहस के उपरांत अपर जिला जज ने हत्यारोपी पत्नी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
गो हत्या के दो आरोपियों की जमानत निरस्त
कासगंज। गो हत्या के दो आरोपियों की जमानत न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुधाकर राय ने सोमवार को खारिज कर दी। आरोपी छोटे उर्फ फाकिर एवं हुसैन आलम निवासी गनेशपुर थाना गंजडुंडवारा को वर्ष 2020 में गोवध अधिनियम के तहत पुलिस ने जेल भेजा था। आरोपियों के अधिवक्ता ने जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र डाला। इसका विशेष लोक अभियोजन लोकेश कुमार नेे विरोध किया। इसके पश्चात अर्जी खारिज कर दी गई। संवाद
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अवैध संबंधों के चलते उसने कई लोगों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। लता के अधिवक्ता ने अपर जिला जज के न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र डाला। बहस के उपरांत अपर जिला जज ने हत्यारोपी पत्नी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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गो हत्या के दो आरोपियों की जमानत निरस्त
कासगंज। गो हत्या के दो आरोपियों की जमानत न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुधाकर राय ने सोमवार को खारिज कर दी। आरोपी छोटे उर्फ फाकिर एवं हुसैन आलम निवासी गनेशपुर थाना गंजडुंडवारा को वर्ष 2020 में गोवध अधिनियम के तहत पुलिस ने जेल भेजा था। आरोपियों के अधिवक्ता ने जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र डाला। इसका विशेष लोक अभियोजन लोकेश कुमार नेे विरोध किया। इसके पश्चात अर्जी खारिज कर दी गई। संवाद
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