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UP: पति को आजीवन कारावास की सजा...पत्नी की गला दबाकर की गई हत्या, शरीर पर मिले थे चोटों के निशान

Wed, 19 Mar 2025 04:52 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Wed, 19 Mar 2025 04:52 PM IST
सार

पत्नी की हत्या के मामले में पति को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  मामले में अन्य तीन अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
 

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Husband gets life imprisonment for killing his wife
अदालत (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार

मैनपुरी के कुरावली में वर्ष 2018 में दहेज की खातिर महिला की गला दबाकर की गई हत्या में आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत से यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़ित पक्ष को अदा करने का आदेश दिया गया है।
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अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के लोको कॉलोनी की रहने वाली मर्सरत जमाल पुत्री जलालुद्दीन की शादी आरिफ निवासी कौआटोला, कुरावली के साथ हुई थी। 1 मई 2018 को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने और शरीर पर मारपीट की चोटों के निशान पाए गए। 

 
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मृतका के भाई मंजिर जमाल ने कुरावली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि बहन का पति आरिफ, ससुर सरवर और सास परवीन व देवर वसीम को एक मकान खरीदना था। इसके लिए यह लोग मायके वालों से दस लाख रुपये दिलाने की मांग करते थे। 

 
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मांग पूरी न होने पर मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जिला जज की कोर्ट में ट्रायल चला। अभियोजन की ओर से पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने साक्ष्य और गवाहों को प्रस्तुत किया। 

 

इसके आधार पर कोर्ट ने आरिफ को हत्या के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अन्य तीन अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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