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Agra News: दहेज हत्या के दोषी पति व सास को सात साल की सजा
Tue, 18 Nov 2025 11:21 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 18 Nov 2025 11:21 PM IST
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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा के न्यायालय ने दहेज हत्या के दोषी पति व सास को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। गांव जघई सिकंदरपुर वैश्य निवासी नाथूराम ने अपनी पुत्री किरन की शादी 4 वर्ष पूर्व गवेंद्र सिंह निवासी नगला सालिक थाना सहावर के साथ की थी। पति गवेंद्र सिंह, सास किरनदेवी, देवर सौरभ, ननद पूजा, सरसौता, गंगा देवी, ननदोई रामसेवक ने किरन की हत्या कर दी।
पिता ने सहावर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद गवेंद्र व किरन देवी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। कोर्ट में दोनों का दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने दोनों दोषियों को धारा 498 के तहत 3 वर्ष की सजा व प्रत्येक पर 5 हजार का जुर्माना लगाया। 304 बी के तहत 7 साल की सजा सुनाई। धारा 4 दहेज अधिनियम में प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर सजा में 10 दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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पिता ने सहावर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद गवेंद्र व किरन देवी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। कोर्ट में दोनों का दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने दोनों दोषियों को धारा 498 के तहत 3 वर्ष की सजा व प्रत्येक पर 5 हजार का जुर्माना लगाया। 304 बी के तहत 7 साल की सजा सुनाई। धारा 4 दहेज अधिनियम में प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर सजा में 10 दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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