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Agra News: दहेज हत्या के आरोपी पति को नहीं मिली जमानत
Sun, 24 Mar 2024 10:48 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 24 Mar 2024 10:48 PM IST
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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने पत्नी की दहेज हत्या के आरोपी पति को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
गांव कासिमपुर निधोली कला एटा निवासी तौफान सिंह ने अपनी बहन मीरा देवी की शादी 9 मार्च 2023 को विवेक कुमार निवासी ग्राम टिकुरिया अमांपुर केे साथ की थी। भाई का आरोप है कि शादी में दिए गए दान दहेज से ससुरालीजन खुश नहीं थे। पति विवेक, ससुर हरपाल, राजेश ग्राम घिलोना निवासी पप्पू व राजवती ने 18 जून 2023 को उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी पति विवेक ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।
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गांव कासिमपुर निधोली कला एटा निवासी तौफान सिंह ने अपनी बहन मीरा देवी की शादी 9 मार्च 2023 को विवेक कुमार निवासी ग्राम टिकुरिया अमांपुर केे साथ की थी। भाई का आरोप है कि शादी में दिए गए दान दहेज से ससुरालीजन खुश नहीं थे। पति विवेक, ससुर हरपाल, राजेश ग्राम घिलोना निवासी पप्पू व राजवती ने 18 जून 2023 को उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी पति विवेक ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।
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