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Agra News: दहेज हत्या के आरोपी पति को नहीं मिली जमानत

Sun, 26 May 2024 12:27 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 26 May 2024 12:27 AM IST
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Husband accused of dowry death did not get bail
कासगंज। पत्नी की हत्या करने के आरोप में जेल में पति को जिला जज न्यायालय ने जमानत नहीं दी। जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज सैय्यद माऊज बिन आसिम के न्यायालय में डाला गया। जिला जज ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। इसके पश्चात जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और जमानत नहीं दी।
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जेल में बंद सत्यप्रकाश निवासी ग्राम सेवर थाना ढोलना पर पत्नी सुमन की गला दबाकर फांसी के फंदे पर लटका कर हत्या करने का आरोप है। आरोपी को ढोलना पुलिस ने 31 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वह तभी से जेल में बंद है। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र डाला था। जमानत को लेकर जिला शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने अपने तर्क रखे। उसके पश्चात आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई।
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