फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Hearing On Two-year Sentence Of Bjp Mp Ramshankar Katheria on 20 September In Agra Court

यूपी: BJP सांसद रामशंकर कठेरिया की दो साल की सजा पर 20 सितंबर को सुनवाई, जिला जज की कोर्ट में होगी बहस

Tue, 19 Sep 2023 12:14 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Tue, 19 Sep 2023 12:14 PM IST
सार

भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सांसद ने जिला न्यायालय में अपील की थी। इस मामले में 20 सितंबर को सुनवाई है। 
 

विज्ञापन
Hearing On Two-year Sentence Of Bjp Mp Ramshankar Katheria on 20 September In Agra Court
कोर्ट से बाहर आते BJP सांसद रामशंकर कठेरिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा के मामले में सोमवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। संसद का विशेष सत्र चलने के कारण सांसद अदालत में हाजिर नहीं हो सके। अब इस मामले में 20 सितंबर को सुनवाई होगी।
विज्ञापन


मामला वर्ष 2011 का है। टोरेंट पावर के साकेत माल स्थित कार्यालय में अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट और बलवे का मामला दर्ज हुआ था। इसके आरोप में 5 अगस्त को सांसद रामशंकर कठेरिया को विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो वर्ष कैद और 51 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था।
विज्ञापन


सांसद के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा, साजिद अहमद और अन्य अधिवक्ताओं ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील प्रस्तुत की थी। इस पर 7 अगस्त को जिला जज ने सजा के आदेश को स्थगित कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला जज ने सांसद की ओर से प्रस्तुत अपील पर बहस के लिए 11 सितंबर नियत की थी। इसके साथ ही मामले में वादी समेधी लाल को पार्टी न बनाने पर एतराज जताया था। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण उक्त सुनवाई नहीं हो सकी थी। जिला जज ने मामले में 18 सितंबर नियत की थी।


वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा एवं अन्य ने कोर्ट में अवगत कराया कि मुकदमे के वादी समेधी लाल की अधीनस्थ न्यायालय में गवाही से पूर्व ही मृत्यु होने के कारण उनकी गवाही दर्ज नहीं हो सकी थी। वादी की मृत्यु होने के कारण ही उन्हें पार्टी (पक्षकार) नहीं बनाया गया है। जिला जज ने सांसद के अधिवक्ताओं के तर्क से सहमत होते हुए बहस के लिए 20 सितंबर नियत की।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed