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नंदबाबा मंदिर में नमाज का मामलाः फैजल और चांद की जमानत पर अब सुनवाई 24 नवंबर को
Sat, 21 Nov 2020 01:03 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Sat, 21 Nov 2020 01:03 AM IST
सार
- जांच अधिकारी कोरोना पॉजिटिव
- लगाई अग्रिम तिथि
- अभियोजन को दिया अंतिम अवसर
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मंदिर परिसर में नमाज अदा करते मुस्लिम यात्री (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मथुरा के नंदगांव के नंदबाबा मंदिर में नमाज अदा करने वाले खुदाई खिदमतगार संगठन के दो सदस्यों की जमानत पर एक बार फिर न्यायालय ने 24 नवंबर की तिथि तय की है। जांच अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने पर क्वारंटीन होने के कारण अदालत में केस डायरी नहीं आ सकी। इसके चलते अदालत ने अभियोजन का अंतिम अवसर प्रदान किया है।
शुक्रवार को नंदगांव मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान और चांद मोहम्मद की जमानत पर अपर एवं सत्र न्यायाधीश-2 में सुनवाई होनी थी। लेकिन अदालत में जांच अधिकारी के न पहुंचने पर केस डायरी भी नहीं पहुंच सकी।
इसके चलते अदालत ने उनकी सुनवाई की अगली तारीख 24 नवंबर तय की है। न्यायाधीश महेंद्रनाथ ने अभियोजन को अंतिम अवसर दिया है। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता गुंजन सिंह के अलावा मधुवन दत्त चतुर्वेदी आदि मौजूद थे। एडीजीसी राजू तथा भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि अब सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
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शुक्रवार को नंदगांव मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान और चांद मोहम्मद की जमानत पर अपर एवं सत्र न्यायाधीश-2 में सुनवाई होनी थी। लेकिन अदालत में जांच अधिकारी के न पहुंचने पर केस डायरी भी नहीं पहुंच सकी।
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इसके चलते अदालत ने उनकी सुनवाई की अगली तारीख 24 नवंबर तय की है। न्यायाधीश महेंद्रनाथ ने अभियोजन को अंतिम अवसर दिया है। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता गुंजन सिंह के अलावा मधुवन दत्त चतुर्वेदी आदि मौजूद थे। एडीजीसी राजू तथा भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि अब सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
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