तेजो महादेव मामला: योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के केस की तिथि बढ़ी, अब इस दिन होगी सुनवाई
ताजनगरी में योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के तेजो महादेव केस की तिथि बढ़ा दी गई है। अब इस तारीख को सुनवाई होगी।
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उत्तर प्रदेश के आगरा में बुधवार को योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के तेजो महादेव (ताजमहल) के मुकदमे की सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई। सुनवाई सिविल न्यायालय जूनियर डिवीजन कोर्ट संख्या-6 में हुई। (श्री तेजो महादेव) तेजोलिंग महादेव की सुनवाई की अगली तिथि 29 अप्रैल नियत की गई है।
केस के वादी व अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय ने नौ अप्रैल की तिथि नियत की थी। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई की अगली तिथि 29 अप्रैल नियत की गई है। सुनवाई के दौरान न्यायालय में अधिवक्ता अभिनव कुलश्रेष्ठ भी उपस्थित थे।
दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष का कारावास
अपर जिला जज काशीनाथ ने थाना जैतपुर के दहेज हत्या के मामले में मृतका शक्ति के पति प्रद्युम्न उर्फ अजय निवासी नयापुरा, जैतपुर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वादी मुकेश चौहान ने 27 जुलाई, 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसके मुताबिक पुत्री शक्ति का विवाह एक साल पूर्व अभियुक्त प्रद्युम्न उर्फ अजय के साथ हुआ था। लेकिन दामाद, सास मालती देवी, ससुर सत्यपाल और देवर हरेंद्र कुमार व सौरभ अतिरिक्त दहेज देने को लेकर प्रताड़ित करते थे। 26 जुलाई की शाम को बेटी की हत्या कर दी। कोर्ट में एडीजीसी मंगल सिंह उपाध्याय ने वादी मुकदमा सहित 9 गवाहों के साथ साक्ष्य पेश किए। अदालत ने पति को दोषी पाया, जबकि अन्य ससुरालीजनों को बरी कर दिया।
अपहरण व दुष्कर्म के दो आरोपी बरी
स्पेशल जज पास्को नसीमा ने थाना सदर बाजार के 10 साल पुराने मामले में नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी अशफाक एवं दानिश, ताबिश उर्फ प्रिंस निवासी शहीद नगर को आरोपमुक्त करके बरी करने के आदेश किए। वादी की 17 वर्षीय पुत्री को 16 सितंबर, 2014 को सुबह कॉलेज आगरा में पढ़ने गई थी। छानबीन में पता चला कि ताबिश उसे अपने साथ ले गया था। पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि वह ताबिश के साथ अपनी मर्जी से गई थी।