{"_id":"602a7af18ebc3ee8f7660bf4","slug":"hathras-case-cfi-member-rauf-sharif-sent-to-jail-under-judicial-custody-in-mathura","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिंसा की साजिश का मामला: मथुरा की अदालत ने आरोपी रऊफ को दो मार्च तक भेजा जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिंसा की साजिश का मामला: मथुरा की अदालत ने आरोपी रऊफ को दो मार्च तक भेजा जेल
Mon, 15 Feb 2021 07:23 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 15 Feb 2021 07:23 PM IST
सार
- आरोपी रऊफ शरीफ के वकील ने एसटीएफ कस्टडी पर उठाए थे सवाल
- एडीजे प्रथम की अदालत ने दो मार्च तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा
विज्ञापन
मथुरा: आरोपी रऊफ शरीफ को ले जाती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
केरल से मथुरा लाए गए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के सदस्य रऊफ शरीफ को अदालत ने दो मार्च तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उस पर हाथरस कांड के बाद दंगे की साजिश रचने और विदेशी फंडिंग का आरोप है। एसटीएफ की टीम उसे केरल की अरनाकुलम जेल से बी वारंट पर लाई। सोमवार को उसे एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की अदालत में पेश किया गया।
विज्ञापन
आरोपी रऊफ के अधिवक्ता ने सोमवार को अदालत में सवाल खड़े किए। उन्होंने बी वारंट को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि बी वारंट के मुताबिक केरल जेलकर्मियों को रऊफ को मथुरा लाना था, लेकिन जेल ने रऊफ को एसटीएफ को सौंप दिया। अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने एसटीएफ के फंडिंग संबंधी दावों का भी अदालत में प्रतिरोध किया। उन्होंने बताया कि वह बी-वारंट को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
विज्ञापन
आरोपी रऊफ शरीफ को एसटीफ के एसपी विनोद सिरोही, एसआई ब्रह्म प्रकाश शर्मा ने रविवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था। रिमांड मजिस्ट्रेट ने उसे एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। सोमवार को उसे एडीजे प्रथम की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रऊफ को दो मार्च तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। डीजीसी शिवराम तरकर ने यह जानकारी दी है।
विज्ञापन
तीसरे बी वारंट पर ला सकी एसटीफ
एडीजे प्रथम की अदालत में एसटीएफ ने रऊफ को मथुरा लाने के लिए एक जनवरी को बी वारंट दाखिल किया गया था। उसके बाद 16 जनवरी को बी वारंट दाखिल किया गया, लेकिन इस बार भी अननाकुलम जेल से रऊफ को नहीं लाया जा सका। एसटीफ ने फिर से दो फरवरी को बी वारंट दाखिल किया। जिस पर एसटीएफ रविवार को उसे लेकर अदालत पहुंची थी।
छठवें साथी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगा रखी है रोक
दंगा फैलाने की साजिश में जेल में बंद सीएफआई सदस्यों के साथी रऊफ शरीफ को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने लुक आउट नोटिस पर विदेश जाने से पहले केरल के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उसके साथी दानिश की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गई है। बता दें कि इस मामले में आरोपी अतीकुर्ररहमान, सिद्दीक कप्पन, मसूद अहमद और आलम मथुरा जेल में बंद है।
एडीजे प्रथम की अदालत में एसटीएफ ने रऊफ को मथुरा लाने के लिए एक जनवरी को बी वारंट दाखिल किया गया था। उसके बाद 16 जनवरी को बी वारंट दाखिल किया गया, लेकिन इस बार भी अननाकुलम जेल से रऊफ को नहीं लाया जा सका। एसटीफ ने फिर से दो फरवरी को बी वारंट दाखिल किया। जिस पर एसटीएफ रविवार को उसे लेकर अदालत पहुंची थी।
छठवें साथी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगा रखी है रोक
दंगा फैलाने की साजिश में जेल में बंद सीएफआई सदस्यों के साथी रऊफ शरीफ को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने लुक आउट नोटिस पर विदेश जाने से पहले केरल के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उसके साथी दानिश की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गई है। बता दें कि इस मामले में आरोपी अतीकुर्ररहमान, सिद्दीक कप्पन, मसूद अहमद और आलम मथुरा जेल में बंद है।