{"_id":"617ef7fbc7b98a4d041d7ec1","slug":"green-patakhe-on-diwali-agra-news-agr5133876151","type":"story","status":"publish","title_hn":"दीपावली पर चलेंगे हरित पटाखे, आज खुलेगी दुकानों की लॉटरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दीपावली पर चलेंगे हरित पटाखे, आज खुलेगी दुकानों की लॉटरी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आगरा। दीपावली पर आतिशबाजी हरित पटाखों से होगी। रविवार को जिला प्रशासन ने हरित पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। कोठी मीना बाजार मैदान सहित 12 स्थलों पर पटाखा बाजार सजेंगे। जहां 286 दुकानों का आवंटन सोमवार शाम चार बजे कलक्ट्रेट में लॉटरी खोलकर किया जाएगा।
जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि 169 प्रकार के हरित पटाखों को सूचीबद्ध किया है। जिनकी सूची पटाखा विक्रेताओं को दी जाएगी। सूची से इतर अन्य पटाखों की बिक्री होने पर माल जब्त कर लिया जाएगा। दुकान को काली सूची में डाला जाएगा। आयुध प्रभारी एडीएम सिटी अंजनी कुमार ने बताया कि 12 स्थल पर सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री के लिए एक दिन का अस्थाई लाइसेंस जारी किया जाएगा। दुकान आवंटन के लिए सोमवार सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक इच्छुक लोग कलक्ट्रेट में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा निर्धारित दुकानों से अधिक आवेदन आने पर सोमवार शाम चार बजे के बाद कलक्ट्रेट सभागार में सिटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में लॉटरी खोलकर दुकानों का आवंटन किया जाएगा। पटाखों की बिक्री के दौरान क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी आवंटियों का सत्यापन करेंगे।
पिछले साल लगा था प्रतिबंध
पिछले साल त्योहार से दो दिन पहले एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन ने पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। 29 अक्तूबर को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने 27 शहरों में हरित पटाखों के प्रयोग का आदेश दिया। जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से कम होने पर हरित पटाखों के प्रयोग की अनुमति दी गई है। यह आकलन जनवरी से सितंबर तक वायु प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आधारित है।
विज्ञापन
डीएम बोले-शासनादेश का पालन
रविवार शाम चार बजे की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 के खराब स्तर पर रहा। ऐसे में हरित पटाखों की अनुमति किस आधार पर दी गई इस सवाल के जवाब में डीएम पीएन सिंह का कहना है कि शासनादेश का पालन किया जा रहा है।
ये होते हैं हरित पटाखे
हरित पटाखों में सल्फर व नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इन्हें जलाने पर 50 फीसदी कम धुआं निकलता है। इनकी आवाज व रोशनी भी पारंपरिक पटाखों से कम होती है। सामान्य पटाखों की तरह इनका निर्माण नहीं होता। फिलहाल 169 प्रकार के हरित पटाखे ही प्रदेश में मान्य हैं।
शहर में वायु प्रदूषण का हाल
- संजय प्लेस - 124
- मनोहरपुर - 262
- आवास विकास कॉलोनी - 313
- शास्त्रीपुरम - 290
- शाहजहां गार्डन - 299
यहां सजेंगी पटाखों की दुकानें
- कोठी मीना बाजार मैदान - 90 दुकानें
- जीआईसी खेल मैदान - 30 दुकानें
- सेक्टर-11 व 12 का पार्क - 25 दुकानें
- बैप्टिस्ट हायर सेकंडरी स्कूल मैदान - 06 दुकानें
- कंपनी गार्डन का मैदान - 20 दुकानें
- भोलानाथ गुलाबचंद स्कूल मैदान - 05 दुकानें
- जैन मंदिर मैदान, हनुमान नगर - 05 दुकानें
- हाथीघाट पर गुलाटीदास मंदिर के पास - 10 दुकानें
- तालाब किनारे मैदान, रुनकता - 05 दुकानें
- एन्थम पाइपलाइन सेक्टर-15 का मैदान - 25 दुकानें
- अबुलउला दरगाह का खाली मैदान - 50 दुकानें
- शक्ति नगर के पास मैदान - 15 दुकानें
विज्ञापन
जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि 169 प्रकार के हरित पटाखों को सूचीबद्ध किया है। जिनकी सूची पटाखा विक्रेताओं को दी जाएगी। सूची से इतर अन्य पटाखों की बिक्री होने पर माल जब्त कर लिया जाएगा। दुकान को काली सूची में डाला जाएगा। आयुध प्रभारी एडीएम सिटी अंजनी कुमार ने बताया कि 12 स्थल पर सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री के लिए एक दिन का अस्थाई लाइसेंस जारी किया जाएगा। दुकान आवंटन के लिए सोमवार सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक इच्छुक लोग कलक्ट्रेट में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा निर्धारित दुकानों से अधिक आवेदन आने पर सोमवार शाम चार बजे के बाद कलक्ट्रेट सभागार में सिटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में लॉटरी खोलकर दुकानों का आवंटन किया जाएगा। पटाखों की बिक्री के दौरान क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी आवंटियों का सत्यापन करेंगे।
विज्ञापन
पिछले साल लगा था प्रतिबंध
पिछले साल त्योहार से दो दिन पहले एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन ने पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। 29 अक्तूबर को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने 27 शहरों में हरित पटाखों के प्रयोग का आदेश दिया। जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से कम होने पर हरित पटाखों के प्रयोग की अनुमति दी गई है। यह आकलन जनवरी से सितंबर तक वायु प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आधारित है।
विज्ञापन
डीएम बोले-शासनादेश का पालन
रविवार शाम चार बजे की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 के खराब स्तर पर रहा। ऐसे में हरित पटाखों की अनुमति किस आधार पर दी गई इस सवाल के जवाब में डीएम पीएन सिंह का कहना है कि शासनादेश का पालन किया जा रहा है।
ये होते हैं हरित पटाखे
हरित पटाखों में सल्फर व नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इन्हें जलाने पर 50 फीसदी कम धुआं निकलता है। इनकी आवाज व रोशनी भी पारंपरिक पटाखों से कम होती है। सामान्य पटाखों की तरह इनका निर्माण नहीं होता। फिलहाल 169 प्रकार के हरित पटाखे ही प्रदेश में मान्य हैं।
शहर में वायु प्रदूषण का हाल
- संजय प्लेस - 124
- मनोहरपुर - 262
- आवास विकास कॉलोनी - 313
- शास्त्रीपुरम - 290
- शाहजहां गार्डन - 299
यहां सजेंगी पटाखों की दुकानें
- कोठी मीना बाजार मैदान - 90 दुकानें
- जीआईसी खेल मैदान - 30 दुकानें
- सेक्टर-11 व 12 का पार्क - 25 दुकानें
- बैप्टिस्ट हायर सेकंडरी स्कूल मैदान - 06 दुकानें
- कंपनी गार्डन का मैदान - 20 दुकानें
- भोलानाथ गुलाबचंद स्कूल मैदान - 05 दुकानें
- जैन मंदिर मैदान, हनुमान नगर - 05 दुकानें
- हाथीघाट पर गुलाटीदास मंदिर के पास - 10 दुकानें
- तालाब किनारे मैदान, रुनकता - 05 दुकानें
- एन्थम पाइपलाइन सेक्टर-15 का मैदान - 25 दुकानें
- अबुलउला दरगाह का खाली मैदान - 50 दुकानें
- शक्ति नगर के पास मैदान - 15 दुकानें