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Agra: दीपावली पर धूम-धड़ाका करने के लिए यहां सजेंगी हरित पटाखों की दुकानें, मिलेंगे अस्थायी लाइसेंस

Thu, 13 Oct 2022 02:28 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Thu, 13 Oct 2022 02:28 PM IST
सार

22 से 24 अक्तूबर तक के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके लिए कलक्ट्रेट में 13 से 15 अक्तूबर तक आवेदन जमा होंगे। 

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Green crackers shops will be set up at nine places in Agra on Diwali
पटाखे (फाइल फोटो) - फोटो : FILE PHOTO

विस्तार

 दीपावली पर सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल होगा। शहर के नौ मैदानों में पटाखों की दुकानें सजेंगी। जिसके लिए 13 से 15 अक्तूबर तक कलक्ट्रेट में आवेदन होंगे। 18 अक्तूबर को लाटरी से दुकानों का आवंटन होगा। 22 से 24 अक्तूबर तक के लिए अस्थायी बिक्री लाइसेंस मिलेगा। विक्रेता केवल सूचीबद्ध ब्रांड के हरित पटाखे ही बेच सकेंगे। प्रशासन उन्हें ब्रांड की सूची देगा।
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प्रभारी अधिकारी आयुध एवं एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि आवेदक 10 फुट चौड़ी व 10 फुट लंबी दुकान का खर्चा स्वयं उठाएगा। अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी। एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करने पर विक्रेता पर एफआईआर होगी। कोई भी बकायेदार आवेदन नहीं कर सकता। आतिशबाजी बाजार स्थल पर पार्किंग, पानी और बाल्टियों की व्यवस्था भी आवेदक को करनी होगी। कोई भी आवेदक अस्थायी लाइसेंस पर किसी दूसरे व्यक्ति को दुकान आवंटित नहीं कर सकता है।
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पटाखा बाजार: थाना क्षेत्र: दुकानों की संख्या

- कोठी मीना बाजार मैदान:  शाहगंज:  72
- जीआईसी का मैदान:    लोहामंडी:  12
- सेक्टर 11 का पार्क: जगदीशपुरा:   60
- बैप्टिस्ट स्कूल का मैदान: रकाबगंज: 03
- कंपनी गार्डन का मैदान:  सदर:  12
- तालाब किनारे रुनकता: सिकन्दरा: 10
- सेक्टर 15 का मैदान: सिकंदरा:  20
- अब्बू लाला दरगाह मैदान: न्यू आगरा: 10
- शक्ति नगर मैदान, राजपुर चुंगी: सदर: 10

ये प्रतिबंध रहेंगे लागू

- सूचीबद्ध ब्रांड के हरित पटाखे को अलावा अन्य कोई ब्रांड का पटाखा नहीं बेच सकेंगे।
- एक आवेदक केवल एक ही स्थल के लिए अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा।
- एक से अधिक आवेदन करने पर उसके समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
- स्थल आवंटन के बाद दुकानों को क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की ओर से चिह्नित किया जाएगा।
- आवंटी को स्थल के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है।
- आवंटी को ही स्थल पर विद्युत, टेंट, पार्किंग, व अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी।
- कोई भी आवंटी दुकान पर 50 किलो पटाखे और 50 किलो फुलझड़ी से अधिक नहीं रखेगा।
- प्रतिबंध व उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटी का लाइसेंस स्वत: निरस्त हो जाएगा।
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