Mainpuri: पंचायत भवन में लगे कंप्यूटर से ही भुगतान कर सकेंगी ग्राम पंचायतें, आदेश जारी
नई व्यवस्था के तहत पंचायत सचिवालयों में लगे कंप्यूटर से ही ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव भुगतान कर सकेंगे। पंचायती राज निदेशालय ने इसका आदेश जारी किया है।
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अब ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए किए जाने वाले भुगतान पंचायत सचिवालय में लगे कंप्यूटर से ही करने होंगे। इसके लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। कहीं अन्य स्थान से भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी जिले में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने भी इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है।
ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन कार्ययोजना से लेकर ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन भुगतान के लिए ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव का डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर) लगाना अनिवार्य है। इसके बाद ही भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब तक पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान मनमाने स्थान से भुगतान के लिए डीएससी लगाते थे। अब इस व्यवस्था में शासन ने बदलाव कर दिया है।
गड़बड़ी रोकने की कवायद
नई व्यवस्था के तहत पंचायत सचिवालयों में लगे कंप्यूटर से ही ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव भुगतान कर सकेंगे। इसमें गड़बड़ी न की जा सके इसके लिए सभी ग्राम पंचायत सचिवालयों के अक्षांश और देशांतर के साथ ही कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी पंचायती राज विभाग द्वारा प्राप्त किया गया है।
इंटनरेट का कनेक्शन बनेगा समस्या
शासन से आदेश आने के बाद पंचायती राज विभाग इस आदेश का पालन कराने के लिए निर्देशित कर रहा है वहीं ग्राम पंचायत सचिव तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें ग्राम पंचायत के भवन में लगे कंप्यूटर से भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ग्रामीण अंचल में इंटरनेट न चलने से समस्या आती है। अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो भुगतान कैसे हो सकेगा।डीपीआरओ अविनाश चंद्र ने कहा कि पंचायती राज निदेशालय से सख्त आदेश जारी किया गया है कि पंचायत भवन में लगे कंप्यूटर से ही ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान करना है। इसके लिए सभी पंचायत सचिवों को आदेश जारी कर दिया गया है।