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Agra News: चेक बाउंस होने पर राजकीय ठेकेदार को दोषी पाया गया
Fri, 19 Jan 2024 04:57 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 19 Jan 2024 04:57 PM IST
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चेक बाउंस होने पर राजकीय ठेकेदार को दोषी पाया गया
-स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चला मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। राजकीय ठेकेदार द्वारा उधार लिए गए रुपये के भुगतान के नाम पर दिए गए एक लाख रुपये का एक चेक बाउंस होने पर राजकीय ठेकेदार को दोषी पाया गया है। स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती ने चेक बाउंस के पीड़ित को 1.35 लाख रुपया देने का आदेश राजकीय ठेकेदार को दिया है।
थाना कुरावली के दुर्गपुर नौगांव निवासी संजीव सिंह यादव राजकीय ठेकेदार हैं। वह वर्तमान में हिंदपुरम कॉलोनी में रहकर संजीव सिंह फर्म का संचालन करते हैं। संजीव ने थाना दन्नाहार के गांव भागपुर सगौनी निवासी प्रमोद कुमार यादव से फर्म के संचालन के लिए 23 दिसंबर 2017 को एक लाख रुपया उधार लिए थे। छह अप्रैल 2018 को रुपये वापस करने का भरोसा दिया था।
संजीव ने पांच अप्रैल 2018 को उसको एक लाख रुपये का एक चेक दे दिया। प्रमोद ने जब भुगतान के लिए चेक खाते में जमा किया तो चेक बाउंस हो गया। पीडि़त ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती के न्यायालय में हुई। पीडि़त का पक्ष सुनने के बाद स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने राजकीय ठेकेदार को पीड़ित को 1.35 लाख रुपया देने का आदेश दिया है। रुपये नहीं देने पर एक साल की सजा भुगतनी होगी।
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प्राधिकरण में जमा होंगे पांच हजार
स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती ने आदेश में लिखा है कि ठेकेदार द्वारा 1.40 लाख रुपया न्यायालय में जमा किया जाएगा। जमा की जाने वाली धनराशि में से पांच हजार रुपया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे। पीड़ित को 1.35 लाख रुपया ही मिलेगा।
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-स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चला मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। राजकीय ठेकेदार द्वारा उधार लिए गए रुपये के भुगतान के नाम पर दिए गए एक लाख रुपये का एक चेक बाउंस होने पर राजकीय ठेकेदार को दोषी पाया गया है। स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती ने चेक बाउंस के पीड़ित को 1.35 लाख रुपया देने का आदेश राजकीय ठेकेदार को दिया है।
थाना कुरावली के दुर्गपुर नौगांव निवासी संजीव सिंह यादव राजकीय ठेकेदार हैं। वह वर्तमान में हिंदपुरम कॉलोनी में रहकर संजीव सिंह फर्म का संचालन करते हैं। संजीव ने थाना दन्नाहार के गांव भागपुर सगौनी निवासी प्रमोद कुमार यादव से फर्म के संचालन के लिए 23 दिसंबर 2017 को एक लाख रुपया उधार लिए थे। छह अप्रैल 2018 को रुपये वापस करने का भरोसा दिया था।
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संजीव ने पांच अप्रैल 2018 को उसको एक लाख रुपये का एक चेक दे दिया। प्रमोद ने जब भुगतान के लिए चेक खाते में जमा किया तो चेक बाउंस हो गया। पीडि़त ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती के न्यायालय में हुई। पीडि़त का पक्ष सुनने के बाद स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने राजकीय ठेकेदार को पीड़ित को 1.35 लाख रुपया देने का आदेश दिया है। रुपये नहीं देने पर एक साल की सजा भुगतनी होगी।
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प्राधिकरण में जमा होंगे पांच हजार
स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती ने आदेश में लिखा है कि ठेकेदार द्वारा 1.40 लाख रुपया न्यायालय में जमा किया जाएगा। जमा की जाने वाली धनराशि में से पांच हजार रुपया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे। पीड़ित को 1.35 लाख रुपया ही मिलेगा।