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Agra News: गैंगस्टर के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Sat, 22 Jun 2024 03:01 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 22 Jun 2024 03:01 AM IST
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कासगंज। कारागार में निरुद्ध चले आ रहे गैंगस्टर के आरोपी की विशेष न्यायाधीश गिरोहबंदअधिनियम के न्यायालय ने जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कोतवाली के मोहल्ला नाथूराम गंगेश्वर कालोनी निवासी गुड्डू जो कि 3 जून 2024 से कारागार में निरुद्ध है, ने अपने अधिवक्ता केे माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की। उसने जमानत के लिए बताया कि उसे झूठा फंसाया है। पुलिस ने जो मुकदमे उस पर दर्शाए हैं उनमें उसकी अधीनस्थ न्यायालय से जमानत स्वीकृत हो चुकी है। वह ना तो किसी गैंग का लीडर है और न ही सदस्य और न ही वह समाज विरोधी कार्य कलापों में लिप्त है। विशेष लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र जमानत का विरोध किया। मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के न्यायालय ने गुड्डू का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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कोतवाली के मोहल्ला नाथूराम गंगेश्वर कालोनी निवासी गुड्डू जो कि 3 जून 2024 से कारागार में निरुद्ध है, ने अपने अधिवक्ता केे माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की। उसने जमानत के लिए बताया कि उसे झूठा फंसाया है। पुलिस ने जो मुकदमे उस पर दर्शाए हैं उनमें उसकी अधीनस्थ न्यायालय से जमानत स्वीकृत हो चुकी है। वह ना तो किसी गैंग का लीडर है और न ही सदस्य और न ही वह समाज विरोधी कार्य कलापों में लिप्त है। विशेष लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र जमानत का विरोध किया। मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के न्यायालय ने गुड्डू का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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