{"_id":"6a868038709bad45cf04c156","slug":"fugitive-arrested-after-18-years-police-catch-him-living-under-disguise-in-etah-2026-08-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: 18 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था आरोपी, भेष बदलकर एटा में छिपा था, गैर जमानती वारंट पर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: 18 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था आरोपी, भेष बदलकर एटा में छिपा था, गैर जमानती वारंट पर गिरफ्तार
Thu, 20 Aug 2026 09:49 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Thu, 20 Aug 2026 09:49 AM IST
सार
पुलिस ने 18 साल से फरार चल रहे एक अभियुक्त को गैर जमानती वारंट के आधार पर एटा के नगला अहमद मरथरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी 2008 में जमानत मिलने के बाद न्यायालय में पेश नहीं हुआ। पहचान बदलकर एटा में रह रहा था।
विज्ञापन
arrested, arrest demo
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
आगरा के बरहन में न्यायालय से 18 वर्ष पहले जमानत मिलने के बाद फरार चल रहे अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया है। अभियुक्त भेष बदलकर नगला अहमद मरथरा थाना कोतवाली देहात जनपद एटा में रह रहा था।
थाना प्रभारी ने बताया कि पिंकी निवासी गांव अगोधा थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद हाल निवासी नगला अहमद मरथरा थाना कोतवाली देहात जनपद एटा के खिलाफ 2001 में आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें 2008 में न्यायालय से जमानत मिलने के बाद से अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर न्यायालय द्वारा 2008 से अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जा रहे थे, जिसे पुलिस द्वारा 18 वर्ष बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
विज्ञापन
थाना प्रभारी ने बताया कि पिंकी निवासी गांव अगोधा थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद हाल निवासी नगला अहमद मरथरा थाना कोतवाली देहात जनपद एटा के खिलाफ 2001 में आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें 2008 में न्यायालय से जमानत मिलने के बाद से अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर न्यायालय द्वारा 2008 से अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जा रहे थे, जिसे पुलिस द्वारा 18 वर्ष बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
विज्ञापन