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Agra News: विधिक सेवा प्राधिकरण में मिलती निशुल्क सहायता
Thu, 07 Nov 2024 12:03 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 07 Nov 2024 12:03 AM IST
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मैनपुरी। तहसील किशनी के रामसिंह महाविद्यालय में मिशन शक्ति के तहत बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज कमल सिंह ने बताया कि प्राधिकरण गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता देता है। प्राधिकरण में इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। गरीब बंदियों को भी प्राधिकरण द्वारा निशुल्क वकील की सुविधा दी जाती है।
उन्होंने कहा कि बाजार से खरीदारी करने पर खरीदे गए सामान में कमी होने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दुकानदार सहित संबंधित कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। पशुओं के साथ क्रूरता करने पर क्रूरता करने वाले को सजा होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मुकदमे निपटाए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि नाबालिगों के साथ अपराध में पॉक्सो एक्ट के तहत सजा होती है। अपराध होने पर अपराधी के खिलाफ शिकायत जरूर करें। नाबालिगों के साथ किए जाने वाले शारीरिक अपराध में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलता है। अपराध साबित होने पर आरोपी को सजा भी मिलती है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। इस मौके पर एसडीएम किशनी गोपाल शर्मा, महाविद्यालय के प्रबंधक गजराज सिंह मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि बाजार से खरीदारी करने पर खरीदे गए सामान में कमी होने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दुकानदार सहित संबंधित कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। पशुओं के साथ क्रूरता करने पर क्रूरता करने वाले को सजा होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मुकदमे निपटाए जाते हैं।
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उन्होंने कहा कि नाबालिगों के साथ अपराध में पॉक्सो एक्ट के तहत सजा होती है। अपराध होने पर अपराधी के खिलाफ शिकायत जरूर करें। नाबालिगों के साथ किए जाने वाले शारीरिक अपराध में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलता है। अपराध साबित होने पर आरोपी को सजा भी मिलती है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। इस मौके पर एसडीएम किशनी गोपाल शर्मा, महाविद्यालय के प्रबंधक गजराज सिंह मौजूद रहे।
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