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जानलेवा हमले के दो दोषियों को चार साल की सजा

Mon, 27 Jun 2022 11:27 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jun 2022 11:27 PM IST
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Four years imprisonment for two convicts of deadly attack
कासगंज। सत्र न्यायाधीश दिवेश चंद्र सामंत के न्यायालय ने जानलेवा हमले के दो दोषियों को चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
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ढोलना के रहीम नगर निवासी महराज सिंह 30 मार्च 2009 को गांव में ही एक दुकान पर सामान लेने के लिए गया हुआ था। तभी गांव के ही दिवारी लाल, सुघड़ सिंह, जंगी सिंह एवं शास्त्री उसे गालियां देने लगे। कहने लगे कि वह (महराज सिंह) शराब पीने का विरोध करता है। गालियां देेने से मना करने पर आरोपियों ने नल के हत्थे से उस पर प्रहार किए, जिससे उसके गंभीर चोट आ गई। काफी संख्या में लोगों के एकत्रित हो जाने पर उसे मरा समझ कर आरोपी मौके से भाग गए। इस मामले में उसके चाचा घनश्याम ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
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पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि इस मामले की दो आरोपी जंगी सिंह और शास्त्री की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने दिवारी लाल व सुघड सिंह को दोषी माना है। दोनों को धारा 308 में चार साल के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 504 में एक साल की सजा एवं एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि घायल को दी जाएगी।
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