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कोरोना: अंतरिम जमानत पर चार बंदी रिहा
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मैनपुरी। कोरोना संक्रमण के चलते सात साल से कम सजा वाले मामलों में मंगलवार को जेल से चार बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। जेल अधीक्षक द्वारा कोर्ट में दिए गए जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।
हाईपावर कमेटी के चेयरमैन जिला जज तेजप्रताप तिवारी के निर्देश पर मंगलवार को जेल अधीक्षक पवन कुमार त्रिवेदी ने चार बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किए। सात साल से कम सजा वाले मामलों में तीन जमानत प्रार्थनापत्रों पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के बाद तीन बंदियों की रिहाई का आदेश दिया गया। सत्र न्यायालय में सुनवाई के बाद एक बंदियों की रिहाई का आदेश जेल अधीक्षक को दिया गया। सात साल से कम सजा वाले बंदियों को अंतरिम जमानत पर सुनवाई के बाद रिहा करने का आदेश मिलने के बाद जेल से चारों बंदियों को रिहा कर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सतेंद्र कुमार चौधरी ने बताया गाइड लाइन के तहत जेल अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद बंदियों की जेल से अंतरिम जमानत पर रिहाई की जा रही है। जेल से रिहा किए गए बंदियों को जमानत अवधि के दौरान शर्तों का पालन करना होगा।
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हाईपावर कमेटी के चेयरमैन जिला जज तेजप्रताप तिवारी के निर्देश पर मंगलवार को जेल अधीक्षक पवन कुमार त्रिवेदी ने चार बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किए। सात साल से कम सजा वाले मामलों में तीन जमानत प्रार्थनापत्रों पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के बाद तीन बंदियों की रिहाई का आदेश दिया गया। सत्र न्यायालय में सुनवाई के बाद एक बंदियों की रिहाई का आदेश जेल अधीक्षक को दिया गया। सात साल से कम सजा वाले बंदियों को अंतरिम जमानत पर सुनवाई के बाद रिहा करने का आदेश मिलने के बाद जेल से चारों बंदियों को रिहा कर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सतेंद्र कुमार चौधरी ने बताया गाइड लाइन के तहत जेल अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद बंदियों की जेल से अंतरिम जमानत पर रिहाई की जा रही है। जेल से रिहा किए गए बंदियों को जमानत अवधि के दौरान शर्तों का पालन करना होगा।
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