{"_id":"6aada8ad55c4b355e80bddf0","slug":"four-people-including-father-and-sons-were-sentenced-to-three-years-in-prison-agra-news-c-364-1-sagr1046-134357-2026-09-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: पिता-पुत्रों सहित चार को तीन साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: पिता-पुत्रों सहित चार को तीन साल की सजा
Sat, 19 Sep 2026 02:40 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
आगरा। घर में घुसकर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अदालत ने घटना के 15 साल बाद चार लोगों को दोषी माना है। एडीजे-5 विराट कुमार श्रीवास्तव ने सभी को तीन साल के कारावास और 9.5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषियों में मुन्ना उर्फ नरेंद्र, गब्बर, धर्मवीर और गंभीर शामिल हैं, जो इरादत नगर के बीकापुर गांव के निवासी हैं। सुल्तान सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आरोपी मुन्ना उनसे रंजिश रखता था। 6 जून, 2011 को मुन्ना अपने भाई धर्मवीर, पुत्र गब्बर और गंभीर के साथ लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आया। गाली-गलौज का विरोध करने पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पड़ोस के लोगों ने उन्हें बचाया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। विवेचक ने 19 अक्तूबर, 2011 को आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
दोषियों में मुन्ना उर्फ नरेंद्र, गब्बर, धर्मवीर और गंभीर शामिल हैं, जो इरादत नगर के बीकापुर गांव के निवासी हैं। सुल्तान सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आरोपी मुन्ना उनसे रंजिश रखता था। 6 जून, 2011 को मुन्ना अपने भाई धर्मवीर, पुत्र गब्बर और गंभीर के साथ लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आया। गाली-गलौज का विरोध करने पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पड़ोस के लोगों ने उन्हें बचाया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। विवेचक ने 19 अक्तूबर, 2011 को आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन