फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Four people, including father and sons, were sentenced to three years in prison.

Agra News: पिता-पुत्रों सहित चार को तीन साल की सजा

Sat, 19 Sep 2026 02:40 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 19 Sep 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Four people, including father and sons, were sentenced to three years in prison.
आगरा। घर में घुसकर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अदालत ने घटना के 15 साल बाद चार लोगों को दोषी माना है। एडीजे-5 विराट कुमार श्रीवास्तव ने सभी को तीन साल के कारावास और 9.5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन

दोषियों में मुन्ना उर्फ नरेंद्र, गब्बर, धर्मवीर और गंभीर शामिल हैं, जो इरादत नगर के बीकापुर गांव के निवासी हैं। सुल्तान सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आरोपी मुन्ना उनसे रंजिश रखता था। 6 जून, 2011 को मुन्ना अपने भाई धर्मवीर, पुत्र गब्बर और गंभीर के साथ लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आया। गाली-गलौज का विरोध करने पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पड़ोस के लोगों ने उन्हें बचाया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। विवेचक ने 19 अक्तूबर, 2011 को आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed