फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Four accused of assault were sentenced to one year imprisonment each.

Agra News: मारपीट के चार दोषियों को एक-एक साल की सजा

Thu, 26 Oct 2023 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 26 Oct 2023 11:39 PM IST
विज्ञापन
Four accused of assault were sentenced to one year imprisonment each.
कासगंज। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूजित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सुधाकर राय के न्यायालय ने मारपीट करने के चार दोषियों को एक-एक साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सजा को सदाचार की परिवीक्षा में परिवर्तित कर दिया।
विज्ञापन

सुन्नगढ़ी के ग्राम बस्तोली निवासी रजवेश 13 अक्तूबर 2010 को सुबह लगभग 5:30 बजे शौच करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के ही हरिपाल, देव सिंह, हेम सिंह, शैतान सिंह मिल गए। रजवेश के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज कर दी। लोगों के आने पर चारों मौके से भाग गए। चारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट ने चारों को दोषी माना। कोर्ट ने धारा 323 के तहत चारों को एक एक साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच सौ पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने चारों की सजा एक साल की परिवीक्षा में परिवर्तित कर दी। कोर्ट ने 50 -50 हजार रुपये के बंधपत्र पर छोड़ने के आदेश दिए। चारों दोषी अपने बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो दो जमानती परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष पेश करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed