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Agra News: राज किशोर हत्याकांड के चार आरोपी दोषी करार
Sun, 21 Sep 2025 12:52 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 21 Sep 2025 12:52 AM IST
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मैनपुरी। कुरावली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भानपुरा में बीस साल पहले हुए राजकिशोर हत्याकांड के चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। 22 सितंबर को दोषियों को एडीजे प्रथम कोर्ट से सजा सुनाई जाएगी।
कस्बा कुरावली के गांव भानपुरा में 26 मार्च 2005 को गांव निवासी राज किशोर की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में राजपाल, संजीव, राधाकृष्ण और नरवीर के खिलाफ कुरावली थाने में केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच करने के बाद सभी चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। गवाह साक्ष्य आदि के आधार पर एडीजे प्रथम के कोर्ट ने सभी चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद चारों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया। हत्याकांड के दोषी राजपाल, संजीव, राधा कृष्ण और नरवीर को 22 सितंबर को एडीजे प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश सजा सुनाएंगे।
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कस्बा कुरावली के गांव भानपुरा में 26 मार्च 2005 को गांव निवासी राज किशोर की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में राजपाल, संजीव, राधाकृष्ण और नरवीर के खिलाफ कुरावली थाने में केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच करने के बाद सभी चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। गवाह साक्ष्य आदि के आधार पर एडीजे प्रथम के कोर्ट ने सभी चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद चारों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया। हत्याकांड के दोषी राजपाल, संजीव, राधा कृष्ण और नरवीर को 22 सितंबर को एडीजे प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश सजा सुनाएंगे।
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