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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Former Mla Sp Leader Rameshwar Singh Yadav Did Not Get Bail From Court In in case  of marriage home Etah

Etah News: पूर्व विधायक सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव को इस मामले में भी नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने अर्जी की खारिज

Tue, 19 Jul 2022 03:06 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Tue, 19 Jul 2022 03:06 PM IST
सार

सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। नौ जून को रामेश्वर सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद उन पर जैथरा में सरकारी जमीन पर मैरिज होम बनाने के मामले में भी मामला दर्ज किया गया था।    

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Former Mla Sp Leader Rameshwar Singh Yadav Did Not Get Bail From Court In in case  of marriage home Etah
सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एटा के जैथरा में सरकारी जमीन पर मैरिज होम बनाने के मामले में भी सपा नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की जमानत अर्जी खारिज हो गई। सोमवार को उनके अधिवक्ताओं ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप जैन ने जमानत देने योग्य मामला न बताकर अर्जी को खारिज कर दिया। पूर्व विधायक गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न मामलों में जेल में निरुद्ध हैं।

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ये है आरोप 

जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि जैथरा थाने में यह मामला दर्ज किया गया था। मंडी समिति की सरकारी जमीन पर कब्जा कर मैरिज होम बनाने का आरोप है। इसमें राजस्व विभाग की ओर से भारतीय दंड संहिता और संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसे लेकर सोमवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई की गई। 

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अधिवक्ता ने दी ये दलील 

आरोपी के अधिवक्ताओं ने मामले को राजनीतिक द्वेष के तहत गलत रूप से दर्ज करने की बात रखी। जिसका कड़ा विरोध जताते हुए जमानत निरस्त करने की अपील की। 

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ध्वस्त किया जा चुका है अतिक्रमण वाला हिस्सा

इस मामले में प्रशासन मैरिज होम के अतिक्रमण वाले हिस्से को ध्वस्त करा चुका है। 11 जुलाई को यहां बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कराया गया था। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 4.36 करोड़ रुपये आंकी गई थी। वहीं प्रशासन ने 1.50 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया था।

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