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UP: भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री का नाती भगोड़ा घोषित, ढोल-नगाड़ों से कराई गई मुनादी...चस्पा किया कुर्की नोटिस

Mon, 17 Jun 2024 11:38 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 17 Jun 2024 11:38 AM IST
सार

युवती को कार से कुचलकर मारने की कोशिश के आरोप में 60 दिन से फरार पूर्व मंत्री के नाती को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने उसके घर ढोल-नगाड़ों से मुनादी कराई।
 

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Former minister's grandson declared fugitive announcement made with drums
ढोल-नगाड़ों से कराई गई मुनादी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुनो, सुनो... सुनो। दिव्यांश चौधरी पुत्र मंजीत सिंह को अदालत ने मफरूर अपराधी (भगोड़ा) घोषित किया है। जिस किसी व्यक्ति को इसके बारे में सूचना मिले, वह थाना प्रभारी शाहगंज को सूचित करे। यह मुनादी ढोल-नगाड़े बजाकर पुलिस ने रविवार को दिव्यांश के हसनपुरा और सिकंदरा स्थित ठिकानों पर कराई।
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भाजपा नेता और पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह का पौत्र दिव्यांश चौधरी पिछले 60 दिन से फरार है। कार से युवती और उसके पिता को कुचलकर मारने की कोशिश का उस पर आरोप है। दिव्यांश पर 25 हजार रुपये का इनाम भी है। फरार आरोपी के विरुद्ध अदालत से धारा 82 के तहत जारी कुर्की उद्घोषणा नोटिस को पुलिस ने आरोपी के सिकंदरा और हसनपुरा में घर के बाहर चिपकाया। ढोल-नगाड़े बजवाकर मुनादी कराई। 15 अप्रैल को शाहगंज थाने में दिव्यांश चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

 
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स्थानीय अदालत से गिरफ्तारी में राहत नहीं मिलने पर दिव्यांश चौधरी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। पुलिस ने 10 जून तक पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाते हुए समर्पण के आदेश दिए थे। आरोपी ने समर्पण नहीं किया। समर्पण की मियाद खत्म होने के बाद पीड़िता के पिता जूता कारोबारी ने कार्रवाई के लिए अधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिया था। डीसीपी सिटी के निर्देश पर शाहगंज पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कुर्की उद्घोषणा नोटिस के लिए अदालत में प्रार्थनापत्र दिया, जिसकी अनुमति मिल गई। प्रभारी निरीक्षक शाहगंज ने बताया कि नोटिस चस्पा के 30 दिनों में आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।

 
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हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
आरोपी दिव्यांश के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक का स्थगनादेश लेने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था, लेकिन वह मंजूर नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को चुनौती दी गई, लेकिन इस बार भी हाईकोर्ट ने आरोपी को कोई राहत नहीं दी।
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