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Agra News: दूध, दही और पनीर खाने वाले सावधान! 13 में से छह सैंपल फेल, इस ब्रांड के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Thu, 11 Jan 2024 07:03 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 11 Jan 2024 07:03 PM IST
सार
शासन के निर्देश पर एफएसडीए की टीम ने आनंदा ब्रांड के दूध, पनीर, दही के 14 नमूने लिए थे। इनमें से 13 रिपोर्ट आ गई है, जिसमें से छह के नमूने फेल मिले, जिसके बाद एडीएम के यहां मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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दूध, दही और पनीर
- फोटो : pexels
विस्तार
आगरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की जांच में आनंदा ब्रांड के दूध, दही और पनीर के नमूने फेल मिले हैं। जांच में ये अधोमानक पाए गए हैं। इनमें पोषक तत्वों की कमी पाई गई है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर एडीएम के यहां मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।
एफएसडीए के जिला अभिहित अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर बीते साल अक्तूबर में आनंदा ब्रांड के 14 नमूने लेकर लैब भेजे गए थे। इनमें से 13 नमूनों की रिपोर्ट मिली है, जिसमें से छह के नमूने फेल मिले हैं। इसमें दही के तीन, दूध के दो और पनीर का एक नमूना फेल मिला है। दूध में पानी की मिलावट और पनीर में वसा की मात्रा कम मिली।
एडीएम के यहां खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रति नमूना फेल पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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एफएसडीए के जिला अभिहित अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर बीते साल अक्तूबर में आनंदा ब्रांड के 14 नमूने लेकर लैब भेजे गए थे। इनमें से 13 नमूनों की रिपोर्ट मिली है, जिसमें से छह के नमूने फेल मिले हैं। इसमें दही के तीन, दूध के दो और पनीर का एक नमूना फेल मिला है। दूध में पानी की मिलावट और पनीर में वसा की मात्रा कम मिली।
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एडीएम के यहां खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रति नमूना फेल पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।