{"_id":"6564d8b62b5f3405b304498c","slug":"five-years-imprisonment-to-the-person-guilty-of-stealing-tractor-trolley-kasganj-news-c-175-1-sagr1032-7871-2023-11-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी करने के दोषी को पांच साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी करने के दोषी को पांच साल की सजा
Mon, 27 Nov 2023 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 27 Nov 2023 11:28 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती के न्यायालय ने ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी करने के दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
ट्रैक्टर चालक संतोष निवासी भुजपुरा 18 जून 2015 को भरगैन से ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर वापस आ रहा था। उसने दरियावगंज ताल के निकट अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोक दिया और शौच आदि के लिए चला गया। इसी बीच ट्रैक्टर-ट्रॉली को किसी को ले जाते देखा तो उसने चीखपुकार मचाई, लेकिन तब तक चोर वहां से फरार हो गया। मामले की प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना की। हरिओम निवासी महाराजपुर, जसरथपुर एटा का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने धारा 379 में दो साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 411 में दो साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 412 में पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 413 में पांच साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
ट्रैक्टर चालक संतोष निवासी भुजपुरा 18 जून 2015 को भरगैन से ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर वापस आ रहा था। उसने दरियावगंज ताल के निकट अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोक दिया और शौच आदि के लिए चला गया। इसी बीच ट्रैक्टर-ट्रॉली को किसी को ले जाते देखा तो उसने चीखपुकार मचाई, लेकिन तब तक चोर वहां से फरार हो गया। मामले की प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना की। हरिओम निवासी महाराजपुर, जसरथपुर एटा का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने धारा 379 में दो साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 411 में दो साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 412 में पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 413 में पांच साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन