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मैनपुरी में जानलेवा हमले में पांच साल की सजा

Mon, 08 Feb 2021 06:44 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 08 Feb 2021 06:44 PM IST
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five year jail
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले घर में घुसकर वकील की पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले को स्पेशल जज डकैती नासिर अहमद ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना कोतवाली क्षेत्र के राजा का बाग निवासी सत्यप्रकाश तिवारी दीवानी में वकालत करते हैं। 11 दिसंबर 2015 को दोपहर एक बजे उनकी पत्नी शारदा घर पर थीं। तभी मोहल्ले का अमित कश्यप उर्फ बॉबी उनके घर आया और कोरियर देने के बहाने उनके घर में घुस गया। दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार शारदा के पहने हुए जेवर लूट लिए। विरोध करने पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने अमित को पकड़ लिया।
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पुलिस ने शारदा का मेडिकल कराने के बाद जांच करके अमित के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज डकैती नासिर अहमद की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर अमित को जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी रोहित शुक्ला ने कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज डकैती नासिर अहमद ने अमित को पांच साल की सजा सुनाकर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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घायल को मिलेंगे चार हजार रुपये
जानलेवा हमला करने के आरोपी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी रोहित शुक्ला ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में दिया है कि जुर्माने की धनराशि में से चार हजार रुपये घायल शारदा को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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