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फिरोजाबाद: पूर्व ब्लॉक प्रमुख की 7.30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

Mon, 26 Jul 2021 02:12 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद Published by: Abhishek Saxena Updated Mon, 26 Jul 2021 02:12 PM IST
सार

जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि संपत्ति कुर्की के बाद दावेदार कुर्की की जानकारी की तिथि से तीन महीने के अंदर जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के समक्ष अपने द्वारा संपत्ति के अर्जन की परिस्थितियों और स्रोतों को दर्शाकर अभ्यावेदन कर सकता है।

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Firozabad Court Gave Orders For Attachment Property Of RamPal Yada Worth Seven Crore Rupees
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

फिरोजाबाद जनपद में जसराना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर जसराना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामपाल यादव की सात करोड़ तीस लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश डीएम न्यायालय ने दिए हैं। सात जुलाई को डीएम द्वारा दिए आदेश के बाद भी पुलिस कार्रवाई से बच रही है। तहसील प्रशासन पुलिस के सहयोग से शीघ्र कुर्की की कार्रवाई करने को कहा है।

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दर्ज हैं कई मामले
थाना जसराना में 28 अप्रैल 2021 को पंजीकृत उप्र गिरोहबंद अधिनियम के तहत पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामपाल पुत्र मातादीन निवासी भैंड़ी जसराना के खिलाफ गैंगचार्ट अनुमोदित किया था। इसमें रुपयों के लेनदेन को लेकर हत्या, हत्या के प्रयास जैसे अपराध के आर्थिक लाभ से काफी चल अचल संपत्ति अर्चित करने की बात कही है। रामपाल द्वारा अर्जित चल अचल संपत्ति को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के आदेश जारी किए गए थे। इसमें रामपाल के बैंकों में जमा करोड़ों रुपये को खातों में फ्रीज किया गया। चल अचल संपत्ति का अनुमानित मालियत करीब सात करोड़ तीस लाख रुपये आंकी गई है। बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख जसराना रामपाल यादव के खिलाफ जिले के जसराना, मटसेना सहित विभिन्न थानों में 24 मुकदमे दर्ज है। 
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तीन माह के अंदर होगा प्रत्यावेदन:
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि संपत्ति कुर्की के बाद दावेदार कुर्की की जानकारी की तिथि से तीन महीने के अंदर जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के समक्ष अपने द्वारा संपत्ति के अर्जन की परिस्थितियों और स्रोतों को दर्शाकर अभ्यावेदन कर सकता है। कुर्क संपत्ति के रखरखाव, उचित प्रबंधन और विधिक रूप से सुनिश्चित करने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट जसराना को रिसीवर नियुक्त किया है। 
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आदेश अभी प्राप्त हुआ है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामपाल सिंह की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस को साथ लेकर जल्द शुरू की जाएगी। -विवेक कुमार मिश्रा, एसडीएम जसराना
 

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