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आतिशबाजी : छह विभागों से लेनी होगी एनओसी
ब्यूरो अमर उजाला, आगरा
Updated Thu, 22 Oct 2015 02:26 AM IST
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आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के लिए आवेदकों को छह विभागों की एनओसी लेनी होगी। इसके लिए आयुध विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है।
बता दें, शहर में दीपावली पर कोठी मीना बाजार, जीआईसी मैदान, आवास विकास कालोनी, ट्रांस यमुना, सुल्तानगंज की पुलिया सहित शहर के करीब 35 स्थानों पर खुले पार्क, मैदानों में आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाएंगी। इन दुकानों को आयुध विभाग की ओर से तीन दिन के लिए फुटकर आतिशबाजी बिक्री का अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है। इन पार्कों में दुकानें बनाने के लिए कुछ ठेकेदार खड़े होते हैं जो फुटकर विक्रेताओं को दुकानें आवंटित करते हैं।
इन मैदानों में अस्थायी दुकानें बनाने की अनुमति लेने के लिए ठेकेदारों ने कलेक्ट्रेट में आयुध विभाग के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। ऐसे सभी आवेदकों को आयुध विभाग के प्रभारी अपर जिलाधिकारी नगर राजेश कुमार श्रीवास्तव की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है। अस्थायी दुकानों का निर्माण करने वालों को शांति और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग (टोरंट पावर), सक्षम प्राधिकारी (भू स्वामी) और लोकनिर्माण विभाग की एनओसी लेनी होगी। उसके बाद ही उन्हें अस्थायी दुकानें बनाने का लाइसेंस जारी होगी।
फ्लैट में मिली छह लाख की आतिशबाजी
हरीपर्वत पुलिस ने बुधवार शाम को फ्रीगंज स्थित रचना फौजदार मार्केट स्थित एक फ्लैट में अवैध रूप से रखी गई तकरीबन छह लाख की आतिशबाजी बरामद कर ली। एसओ शैलेष कुमार सिंह ने बताया कि राजेश गोयल ने बिना लाइसेंस के आतिशबाजी रखी थी। 35 पेटी आतिशबाजी मिली है। सूचना पर एफएसओ एसएस राय पहुंच गए। आतिशबाजी का जब्त कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई।
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बता दें, शहर में दीपावली पर कोठी मीना बाजार, जीआईसी मैदान, आवास विकास कालोनी, ट्रांस यमुना, सुल्तानगंज की पुलिया सहित शहर के करीब 35 स्थानों पर खुले पार्क, मैदानों में आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाएंगी। इन दुकानों को आयुध विभाग की ओर से तीन दिन के लिए फुटकर आतिशबाजी बिक्री का अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है। इन पार्कों में दुकानें बनाने के लिए कुछ ठेकेदार खड़े होते हैं जो फुटकर विक्रेताओं को दुकानें आवंटित करते हैं।
इन मैदानों में अस्थायी दुकानें बनाने की अनुमति लेने के लिए ठेकेदारों ने कलेक्ट्रेट में आयुध विभाग के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। ऐसे सभी आवेदकों को आयुध विभाग के प्रभारी अपर जिलाधिकारी नगर राजेश कुमार श्रीवास्तव की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है। अस्थायी दुकानों का निर्माण करने वालों को शांति और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग (टोरंट पावर), सक्षम प्राधिकारी (भू स्वामी) और लोकनिर्माण विभाग की एनओसी लेनी होगी। उसके बाद ही उन्हें अस्थायी दुकानें बनाने का लाइसेंस जारी होगी।
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फ्लैट में मिली छह लाख की आतिशबाजी
हरीपर्वत पुलिस ने बुधवार शाम को फ्रीगंज स्थित रचना फौजदार मार्केट स्थित एक फ्लैट में अवैध रूप से रखी गई तकरीबन छह लाख की आतिशबाजी बरामद कर ली। एसओ शैलेष कुमार सिंह ने बताया कि राजेश गोयल ने बिना लाइसेंस के आतिशबाजी रखी थी। 35 पेटी आतिशबाजी मिली है। सूचना पर एफएसओ एसएस राय पहुंच गए। आतिशबाजी का जब्त कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई।
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