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UP: अशोक का हरा पेड़ कटवाने पर दर्ज हो गई FIR, जानें क्या है सजा; इतना लग सकता है जुर्माना

Thu, 07 May 2026 11:46 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 07 May 2026 11:46 AM IST
सार

आगरा के दयालबाग इलाके में सड़क किनारे लगे हरे-भरे अशोक के पेड़ को काटने के मामले में वन विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पर्यावरणविद् की शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

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FIR Filed After Green Ashoka Tree Was Cut Down in Agra Dayalbagh
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के दयालबाग में हरा-भरा अशोक का पेड़ काट दिया गया। पर्यावरणविद् ने शिकायत दर्ज कराई थी। वन विभाग ने जांच के बाद थाना न्यू आगरा में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वनरक्षक अखिलेश ने बताया कि फुलट्टी बाजार निवासी अपूर्व शर्मा ने आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी।
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इसमें उन्होंने कहा कि दयालबाग स्थित वैभव कुंज में मकान नंबर 8 के आगे सड़क किनारे पर अशोक का हरा पेड़ लगा हुआ था। यह लगभग 85 सेमी गोलाई में था। उसे लगभग 2 फुट की ऊंचाई से काट दिया गया। लकड़ी को भी मौके से गायब कर दिया गया। अशोक के वृक्ष को काटकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। यह उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 और 10 के तहत अपराध भी है। आरोप लगाया कि वृक्ष को वैभव कुंज के रहने वाले पंकज अग्रवाल ने अवैध रूप से कटवाया है। पुलिस जांच कर रही है। 
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जुर्माना और जेल
अवैध कटाई पर 3 महीने से 1 साल तक की जेल या जुर्माना लग सकता है। कुछ मामलों में यह जुर्माना प्रति पेड़ 1 लाख तक हो सकता है।
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