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अवैध विद्युत लाइन बनाने पर जुर्माना लगाया
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मैनपुरी। थाना कुरावली के गांव सिढ़पुरा में नलकूप चलाने के लिए अवैध विद्युत लाइन बनाने वाले पर स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जेई की रिपोर्ट पर पुलिस की जांच के बाद मुकदमे की सुनवाई की गई है।
थाना कुरावली के गांव रुस्तमपुर की विद्युत लाइन को नलकूप चलाने के लिए सिढ़पुरा निवासी अशोक कुमार ने अवैध लाइन बना ली थी। शिकायत पर हुई जांच के बाद जेई शुभम मधेशिया ने अशोक के खिलाफ थाना कुरावली में 11 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद बिजली चोरी मिलने पर अशोक के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत की कोर्ट में हुई। बिजली विभाग की ओर से जेई सहित विद्युत कर्मचारियों ने अशोक के खिलाफ गवाही दी। गवाही के आधार पर अशोक को अवैध बिजली लाइन बनाकर बिजली चोरी करने का दोषी पाया। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया की दलीलों और बिजली विभाग के कर्मचारियों की गवाही के आधार पर स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने अशोक पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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थाना कुरावली के गांव रुस्तमपुर की विद्युत लाइन को नलकूप चलाने के लिए सिढ़पुरा निवासी अशोक कुमार ने अवैध लाइन बना ली थी। शिकायत पर हुई जांच के बाद जेई शुभम मधेशिया ने अशोक के खिलाफ थाना कुरावली में 11 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद बिजली चोरी मिलने पर अशोक के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत की कोर्ट में हुई। बिजली विभाग की ओर से जेई सहित विद्युत कर्मचारियों ने अशोक के खिलाफ गवाही दी। गवाही के आधार पर अशोक को अवैध बिजली लाइन बनाकर बिजली चोरी करने का दोषी पाया। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया की दलीलों और बिजली विभाग के कर्मचारियों की गवाही के आधार पर स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने अशोक पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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