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मैनपुरी में बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ की बिक्री और मिलावट पर 4.43 लाख रुपये का जुर्माना

Tue, 02 Mar 2021 11:53 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 02 Mar 2021 11:53 PM IST
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fine on 17 shopekeepers
मैनपुरी। बिना पंजीकरण के खाद्य पदार्थ की बिक्री करने और मिलावट करने के मामलों में एडीएम ने 17 लोगों पर 4.43 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से ये वाद अपर जिलाधिकारी न्यायालय में दायर किए गए थे। संबंधित विक्रेताओं को एक सप्ताह में जुर्माना जमा करना होगा।
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बीते कुछ माह में चेकिंग के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के लिए खाद्य पदार्थ के लिए नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे। इनमें से कई नमूने जांच के अधोमानक पाए गए। इसके साथ ही बिना पंजीकरण के भी खाद्य पदार्थों की बिक्री के मामले सामने आए थे। सभी के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया था। न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एडीएम बी. राम ने सोमवार को 17 मामलों में निर्णय सुनाया।
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उन्होंने सभी पर कुल 4.43 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें पांच लोगों पर बिना पंजीकरण के खाद्य पदार्थोंत की बिक्री करने, दो को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ बेचने और दस लोगों पर मिलावट करने के मामले में जुर्माना लगाया गया है। सभी को एक सप्ताह में ये जुर्माना जमा करना होगा। जुर्माना जमा न करने पर राजस्व विभाग द्वारा आरसी जारी कर वसूली कराई जाएगी।
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इसलिए फेल हुए नमूने
विक्रेता का नाम व पता खाद्य पदार्थ नमूना फेल होने का कारण जुर्माना
-अजय गुप्ता, सौतियाना काली मिच खोखली काली मिर्च की मिलावट 15 हजार
-संजीव कुमार, सिमरइ बेसन मटर के आटा की मिलावट 20 हजार
-महाराज सिंह, नवाटेढ़ा बेसन मटर के आटा की मिलावट 25 हजार
-बबलू, नगला आंध्र दूध पानी की मिलावट 35 हजार
-रमोज, नवीगंज बूंदी का लड्डू दूसरे तेल की मिलावट 25 हजार
-अशोक, वैदनटोला कुरावली बूंदी का लड्डू रंग की मिलावट 45 हजार
-अनिल, भांवत चौराहा कच्ची घानी तेल दूसरे तेल की मिलावट 20 हजार
-सचिन, दरीबा खोवा तेल की मिलावट 25 हजार
-प्रदीप, औंछा खोवा तेल की मिलावट 55 हजार
-सुनील गुप्ता, औंछा सरसों का तेल दूसरे तेल की मिलावट 25 हजार
-सुरेश चंद्र, ज्योंती तिराहा चूरन का गोला मिथ्याछाप 20 हजार
-संजीव, सिमरई ऑरेंज कैंडी मिथ्याछाप 18 हजार
-अनमोल, चौथियाना बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ की बिक्री 20 हजार
-आदेश, वैदनटोला कुरावली बिना पंजीकरण मीट की बिक्री 15 हजार
-संजीव, गाड़ीवान बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ की बिक्री 40 हजार
-अजय, करीमगंज बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ की बिक्री 20 हजार
-अनिल मिश्रा, मंडी धर्मदास बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ की बिक्री 20 हजार
वर्जन
अपर जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा विभाग द्वारा दायर किए गए मुकदमों में सुनवाई की गई। इसमें मिलावट करने और बिना पंजीकरण के खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर 17 लोगों पर 4.43 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
डॉ. टीआर रावत, अभिहित अधिकारी।
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