{"_id":"60f55124f173415ce4781c4b","slug":"fifty-people-will-offer-namaz-at-a-time-on-bakrid-in-agra","type":"story","status":"publish","title_hn":"ईद-उल-अजहा 2021: आगरा में बकरीद के पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ईद-उल-अजहा 2021: आगरा में बकरीद के पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश
Tue, 20 Jul 2021 12:02 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 20 Jul 2021 12:02 AM IST
सार
आगरा में बकरीद पर एक समय पर मस्जिद में 50 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। डीएम ने कहा कि नमाज के दौरान भीड़ एकत्र नहीं होगी। लोग नियमों का पालन करते हुए पर्व मनाएं।
विज्ञापन
घरों में नमाज अदा करते लोग (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
आगरा में बकरीद पर मस्जिदों में एक समय में अधिकतम 50 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। मास्क और उचित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। रविवार शाम को जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नमाज के दौरान भीड़ एकत्र नहीं होगी। कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है।
विज्ञापन
जिला प्रशासन ने मुस्ल्मि इलाकों में विशेष साफ-सफाई, पेयजल व प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस तैनाती के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा, शासन से विस्तृत निर्देश मिलने के बाद गाइडलाइन में बदलाव संभव है। फिलहाल अधिकतम 50 लोगों की सामूहिक रूप से धार्मिक गतिविधियां मान्य हैं।
विज्ञापन
अन्य धर्मस्थलों पर भी लागू होगी यही नियम
अन्य धर्मस्थलों पर भी यही नियम लागू रहेगा। मंदिर, गुरुद्धारा व चर्च में भी एक बार में 50 लोग एकत्र हो सकते हैं। डीएम ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करते हुए सादगी से त्योहार मनाने की अपील की है। पूर्व में धर्मस्थलों पर एक बार में पांच लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी गई थी। जिसे बढ़ाकर अब 50 किया है।
विज्ञापन
तैनात होंगे क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट
शहर में प्रमुख मस्जिद व घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कोविड व्यवहार की जांच के लिए क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। इलाकों में बैरिकेडिंग नहीं की जाएगी। नियम टूटने पर धर्मस्थल प्रबंधन जिम्मेदार होगा। बकरीद के दिन शहर में सेक्टर स्कीम लागू हो सकती है। व्यवस्थाओं के लिए एडीएम सिटी व एसपी सिटी को प्रभारी बनाया गया है।