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मैनपुरी में बिना पीओएस के उर्वरक बिक्री करने पर होगी कार्रवाई
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मैनपुरी। लंबे समय से उर्वरक विक्रेताओं को पीओएस (प्वॉइंट ऑफ सेल) के माध्यम से बिक्री करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अब शासन ने पीओएस से उर्वरकों की बिक्री अनिवार्य कर दी है। अब बिना पीओएस के उर्वरक की बिक्री करने पर कार्रवाई की जाएगी। शासन से पत्र आने के बाद सीडीओ ने आदेश जारी कर दिया है।
उर्वरकों की बिक्री का डाटा रखने और किसानों को बिल देने के लिए शासन ने पीओएस से उर्वरकों की बिक्री शुरू कराई थी। लंबे समय बाद भी कई विक्रेता पीओएस का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब शासन ने पीओएस से उर्वरक की बिक्री अनिवार्य कर दी है। शासन से पत्र आने के बाद सोमवार को सीडीओ ईशा प्रिया ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि बिना पीओएस उर्वरक की बिक्री करने पर विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पीओएस से उर्वरक बिक्री करने पर निकलने वाली पर्ची किसानों को उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं।
विक्रय रजिस्टर बनाना भी अनिवार्य
सीडीओ द्वारा जारी आदेश में सभी उर्वरक विक्रेताओं को विक्रय रजिस्टर बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। इसमें किसान का नाम, पिता का नाम, गांव, श्रेणी, कृषित भूमि, उर्वरक का नाम, मात्रा और प्राप्त धनराशि की जानकारी दर्ज करनी होगी। उर्वरक निरीक्षक के निरीक्षण में रजिस्टर का मिलान किया जाएगा।
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शासन ने हर हाल में पीओएस से उर्वरक की बिक्री कराने के लिए पत्र भेजा है। इसके आधार पर सभी उर्वरक विक्रेताओं को आदेश जारी किया गया है। पालन न करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी।
ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी
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उर्वरकों की बिक्री का डाटा रखने और किसानों को बिल देने के लिए शासन ने पीओएस से उर्वरकों की बिक्री शुरू कराई थी। लंबे समय बाद भी कई विक्रेता पीओएस का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब शासन ने पीओएस से उर्वरक की बिक्री अनिवार्य कर दी है। शासन से पत्र आने के बाद सोमवार को सीडीओ ईशा प्रिया ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि बिना पीओएस उर्वरक की बिक्री करने पर विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पीओएस से उर्वरक बिक्री करने पर निकलने वाली पर्ची किसानों को उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं।
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विक्रय रजिस्टर बनाना भी अनिवार्य
सीडीओ द्वारा जारी आदेश में सभी उर्वरक विक्रेताओं को विक्रय रजिस्टर बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। इसमें किसान का नाम, पिता का नाम, गांव, श्रेणी, कृषित भूमि, उर्वरक का नाम, मात्रा और प्राप्त धनराशि की जानकारी दर्ज करनी होगी। उर्वरक निरीक्षक के निरीक्षण में रजिस्टर का मिलान किया जाएगा।
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शासन ने हर हाल में पीओएस से उर्वरक की बिक्री कराने के लिए पत्र भेजा है। इसके आधार पर सभी उर्वरक विक्रेताओं को आदेश जारी किया गया है। पालन न करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी।
ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी