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पिता और पुत्र ने खुर्दबुर्द कर दी एडीए की करोड़ों रुपये की जमीन
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आगरा। एडीए की शास्त्रीपुरम योजना में अधिग्रहीत की गई करोड़ों रुपये की जमीन को कब्जाने का आरोप बजरंग सहकारी समिति लिमिटेड के तत्कालीन सचिव सुशील कुमार गोयल और उनके पुत्र वर्तमान सचिव सचिन गोयल पर लगाया गया है। इस मामले में पिता-पुत्र के खिलाफ थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जमीन का बैनामा 46 लोगों को कर दिया गया। सुशील गोयल प्रशासन की ओर से चिह्नित भू-माफिया की सूची में भी शामिल हैं।
आगरा विकास प्राधिकरण के राजस्व निरीक्षक राजीव शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें गांव मोहम्मदपुर निवासी सुशील कुमार गोयल और उनके बेटे सचिन कुमार गोयल को नामजद किया गया है। इसमें कहा कि सिकंदरा आवासीय (शास्त्रीपुरम) योजना के लिए वर्ष 1991 में गांव मोहम्मदपुर में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने इस भूमि के स्वामियों को नियमानुसार प्रतिकर का वितरण किया। एडीए के पक्ष में कब्जा हस्तांतरण 21 दिसंबर 1999 को कराया गया था। राजस्व अभिलेखों में इस भूमि पर आगरा विकास प्राधिरकण का नाम अंकित है। तब इस भूमि पर कोई निर्माण नहीं था।
24 जुलाई को एडीए के भू अर्जन अनुभाग ने जांच की। इसमें पता चला कि बजरंग सहकारी समिति लिमिटेड के तत्कालीन सचिव सुशील कुमार गोयल और वर्तमान सचिव सचिन गोयल ने एडीए की कब्जा प्राप्त का अवैध विक्रय 46 लोगों को रजिस्टर्ड बैनामे के माध्यम से कर दिया। एडीए की अर्जित भूमि को बेचने का अधिकार इन लोगों को नहीं था। मोहम्मदपुर में ही खसरा संख्या 208 की एडीए की कब्जा प्राप्त भूमि पर आरोपियों ने मां दुर्गा कॉलेज बनाकर अपना कब्जा कर लिया। इस कालेज की मान्यता इस भूमि पर नहीं है। इस तरह से पिता-पुत्र ने अपनी सहकारी समिति के माध्यम से एडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करके कॉलेज बना लिया है। थाना शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह राघव का कहना है कि सचिन और सुशील गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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आगरा विकास प्राधिकरण के राजस्व निरीक्षक राजीव शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें गांव मोहम्मदपुर निवासी सुशील कुमार गोयल और उनके बेटे सचिन कुमार गोयल को नामजद किया गया है। इसमें कहा कि सिकंदरा आवासीय (शास्त्रीपुरम) योजना के लिए वर्ष 1991 में गांव मोहम्मदपुर में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने इस भूमि के स्वामियों को नियमानुसार प्रतिकर का वितरण किया। एडीए के पक्ष में कब्जा हस्तांतरण 21 दिसंबर 1999 को कराया गया था। राजस्व अभिलेखों में इस भूमि पर आगरा विकास प्राधिरकण का नाम अंकित है। तब इस भूमि पर कोई निर्माण नहीं था।
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24 जुलाई को एडीए के भू अर्जन अनुभाग ने जांच की। इसमें पता चला कि बजरंग सहकारी समिति लिमिटेड के तत्कालीन सचिव सुशील कुमार गोयल और वर्तमान सचिव सचिन गोयल ने एडीए की कब्जा प्राप्त का अवैध विक्रय 46 लोगों को रजिस्टर्ड बैनामे के माध्यम से कर दिया। एडीए की अर्जित भूमि को बेचने का अधिकार इन लोगों को नहीं था। मोहम्मदपुर में ही खसरा संख्या 208 की एडीए की कब्जा प्राप्त भूमि पर आरोपियों ने मां दुर्गा कॉलेज बनाकर अपना कब्जा कर लिया। इस कालेज की मान्यता इस भूमि पर नहीं है। इस तरह से पिता-पुत्र ने अपनी सहकारी समिति के माध्यम से एडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करके कॉलेज बना लिया है। थाना शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह राघव का कहना है कि सचिन और सुशील गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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