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Agra News: दहेज उत्पीड़न के दोषी पिता-पुत्र को तीन-तीन साल की सजा

Tue, 31 Oct 2023 12:26 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 31 Oct 2023 12:26 AM IST
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Father and son convicted of dowry harassment sentenced to three years each
कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के दोषी पिता पुत्र को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सहावर क्षेत्र के ग्राम सिरोही निवासी वेदराम ने अपनी पुत्री उषा की शादी सोरोंके सागरपुर निवासी सुरेश चंद्र के साथ की थी। ससुरालीजन दहेज के खातिर उसका उत्पीड़न करने लगे। ससुराली जन ने उसकी हत्या कर दी। पति सुरेश चंद्र, ससुर नेमसिंह सास राधा देवी एवं राजाराम के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंंशी ने मामले की पेरवी ही। कोर्ट में नेमसिंह व सुरेश चंद्र दहेज उत्पीड़न के दोषी पाए गए। दोनों की तीन तीन साल की सजा व आठ आठ हजार रुपये का जुुर्माना लगाया। दहेज हत्या की धारा 302 में दोनों दोष मुक्त हो गए। वहीं राधा देवी व राजाराम सभी आरोपों से दोष मुक्त हो गए। दोनों को 50-50 हजार रुपये के व्यक्तिगत एवं इतनी ही धनराशि के दो दो प्रतिभूतियां जमा करने के निर्देश दिए ताकि मामले में अपील होने पर तलब किया जा सके।
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