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Agra News: निजी नलकूप बकाया योजना का लाभ लें किसान
Fri, 08 Mar 2024 10:50 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 08 Mar 2024 10:50 PM IST
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निजी नलकूप बकाया योजना का लाभ लें किसान
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। जिन निजी नलकूप संचालकों ने 31 मार्च 2023 तक का बिल का भुगतान नहीं किया है। वह अगर 31 मार्च तक का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। तीन किश्तों में जमा करने पर 90 प्रतिशत एवं छह किश्तों में जमा करने पर 80 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह जानकारी अधीक्षण अभियंता रविप्रताप ने दी है।
उन्होंने बताया कि निजी नलकूप संचालक फ्री बिजली योजना के लिए तब ही पात्र होंगे जब उनका मार्च 2023 तक का बिल शून्य होगा। नलकूप पर मीटर स्थापित होना भी जरूरी है। नलकूप का लोड 10 एचपी है तो प्रति महीने 1045 यूनिट खपत पर बिल माफी माफी योजना के लिए पात्र होंगे।
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि 1045 यूनिट से अधिक खपत होने पर अतिरिक्त खपत का निर्धारित टैरिफ के अनुसार नलकूप संचालक को बिल भुगतान करना पड़ेगा। 10 एचपी से अधिक लोड होने पर फिक्स चार्ज में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। 1045 यूनिट से अधिक खपत होने पर अतिरिक्त खपत का निर्धारित टैरिफ का बिल भुगतान करना पड़ेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। जिन निजी नलकूप संचालकों ने 31 मार्च 2023 तक का बिल का भुगतान नहीं किया है। वह अगर 31 मार्च तक का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। तीन किश्तों में जमा करने पर 90 प्रतिशत एवं छह किश्तों में जमा करने पर 80 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह जानकारी अधीक्षण अभियंता रविप्रताप ने दी है।
उन्होंने बताया कि निजी नलकूप संचालक फ्री बिजली योजना के लिए तब ही पात्र होंगे जब उनका मार्च 2023 तक का बिल शून्य होगा। नलकूप पर मीटर स्थापित होना भी जरूरी है। नलकूप का लोड 10 एचपी है तो प्रति महीने 1045 यूनिट खपत पर बिल माफी माफी योजना के लिए पात्र होंगे।
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अधीक्षण अभियंता ने बताया कि 1045 यूनिट से अधिक खपत होने पर अतिरिक्त खपत का निर्धारित टैरिफ के अनुसार नलकूप संचालक को बिल भुगतान करना पड़ेगा। 10 एचपी से अधिक लोड होने पर फिक्स चार्ज में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। 1045 यूनिट से अधिक खपत होने पर अतिरिक्त खपत का निर्धारित टैरिफ का बिल भुगतान करना पड़ेगा।
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