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निर्वाचन ड्यूटी के 30 अंदर मृत्यु होने की दशा में मिलेगी आर्थिक सहायता- डीएम
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कासगंज। जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के मुताबिक निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोरोना से मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार के आश्रितों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। 15 जून तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। शासन ने अनुग्रह धनराशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है।
बताया कि कोरोना से मृत्यु के साक्ष्य के संबंध में एंटीजन या आरटी-पीसीआर की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट व सीटी स्कैन की कोरोना इंफेक्शन की रिपोर्ट मान्य होगी। कोरोना से निगेटिव आने के बाद यदि पोस्ट कोरोना कंपलीकेशन से किसी कर्मी की मृत्यु हुई है तो यह मौत भी कोरोना के अंतर्गत मानी जाएगी। इस श्रेणी के मामलों में निर्वाचन ड्यूटी के 30 दिन के अंदर मृत्यु होने पर अनुग्रहराशि का भुगतान किया जाएगा। आवेदक के द्वारा निर्वाचन ड्यूटी ऑर्डर की प्रतिलिपि संक्रमण का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का फोटो आवेदन के साथ अपलोड होगा।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके विभाग में कोई ऐसा प्रकरण है तो उसका आवेदन अपलोड कराएं और जांच कर संस्तुति सहित आख्या जिला पंचायत राज अधिकारी को 18 जून तक हर हाल में उपलब्ध कराएं। जिससे पीड़ित परिवार को अनुग्रह राशि के भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
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बताया कि कोरोना से मृत्यु के साक्ष्य के संबंध में एंटीजन या आरटी-पीसीआर की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट व सीटी स्कैन की कोरोना इंफेक्शन की रिपोर्ट मान्य होगी। कोरोना से निगेटिव आने के बाद यदि पोस्ट कोरोना कंपलीकेशन से किसी कर्मी की मृत्यु हुई है तो यह मौत भी कोरोना के अंतर्गत मानी जाएगी। इस श्रेणी के मामलों में निर्वाचन ड्यूटी के 30 दिन के अंदर मृत्यु होने पर अनुग्रहराशि का भुगतान किया जाएगा। आवेदक के द्वारा निर्वाचन ड्यूटी ऑर्डर की प्रतिलिपि संक्रमण का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का फोटो आवेदन के साथ अपलोड होगा।
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जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके विभाग में कोई ऐसा प्रकरण है तो उसका आवेदन अपलोड कराएं और जांच कर संस्तुति सहित आख्या जिला पंचायत राज अधिकारी को 18 जून तक हर हाल में उपलब्ध कराएं। जिससे पीड़ित परिवार को अनुग्रह राशि के भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
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