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Agra News: फीस देने के बाद भी दो छात्राओं को जीएनएम में नहीं मिला दाखिला
Sat, 21 Jun 2025 11:04 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 21 Jun 2025 11:04 PM IST
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कासगंज। न्यायालय स्थायी लोक अदालत ने दो छात्राओं की फीस जमा होने के बाद जीएनएम कोर्स में दाखिला न देने के मामले की सुनवाई की थी। छात्राओं की इस शिकायत पर स्थायी लोक अदालत की बेंच ने बीएस मेडिकल कॉलेज महमूदपुर नगरिया मारहरा के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को छात्राओं की फीस ब्याज के साथ वापस करने के निर्देश दिए हैं।
यह शिकायत प्रिया निवासी नगला इंद्रजीत अमांपुर एवं प्राप्ति चौहान निवासी ग्राम सेमरा सिढ़पुरा ने दर्ज कराई थी। छात्राओं का कहना था कि उन्होंने बीएस मेडिकल कॉलेज से जीएनएम कोर्स के लिए 40-40 हजार रुपये फीस जमा की थी। इसके अतिरिक्त प्रिया से 26 हजार रुपये पेटीएम में ट्रांसफर लिए वहीं प्राप्ति ने 15 हजार रुपये नकद जमा किए। इसके बाद उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया और फीस भी वापस नहीं की गई।
स्थायी लोक अदालत की बेंच के चेयरमैन राजबहादुर सिंह मौर्य, सदस्य बसंत कुमार शर्मा व सदस्य सपना अग्रवाल की बेंच ने दोनों मामले में फैसला सुनाया है। बेंच के सदस्य बसंत कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों मामलों में 40-40 हजार रुपये की शुल्क वापसी 7 प्रतिशत ब्याज के साथ स्थायी लोक अदालत के खाते में 30 दिन के अंदर जमा करने के निर्देश मेडिकल कॉलेज को दिए हैं।
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यह शिकायत प्रिया निवासी नगला इंद्रजीत अमांपुर एवं प्राप्ति चौहान निवासी ग्राम सेमरा सिढ़पुरा ने दर्ज कराई थी। छात्राओं का कहना था कि उन्होंने बीएस मेडिकल कॉलेज से जीएनएम कोर्स के लिए 40-40 हजार रुपये फीस जमा की थी। इसके अतिरिक्त प्रिया से 26 हजार रुपये पेटीएम में ट्रांसफर लिए वहीं प्राप्ति ने 15 हजार रुपये नकद जमा किए। इसके बाद उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया और फीस भी वापस नहीं की गई।
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स्थायी लोक अदालत की बेंच के चेयरमैन राजबहादुर सिंह मौर्य, सदस्य बसंत कुमार शर्मा व सदस्य सपना अग्रवाल की बेंच ने दोनों मामले में फैसला सुनाया है। बेंच के सदस्य बसंत कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों मामलों में 40-40 हजार रुपये की शुल्क वापसी 7 प्रतिशत ब्याज के साथ स्थायी लोक अदालत के खाते में 30 दिन के अंदर जमा करने के निर्देश मेडिकल कॉलेज को दिए हैं।
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