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बिजली चोरी करने पर 4500 रुपया जुर्माना

Sun, 08 Mar 2020 10:39 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 08 Mar 2020 10:39 PM IST
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electricity bil
मैनपुरी। बिजली बिल बकाया होने पर काटे गए कनेक्शन को जोड़कर बिजली चोरी करने के आरोपी पर स्पेशल जज विद्युत ने 4500 रुपये का जुर्माना लगाया।
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तहसील सदर के नगला कड्डी निवासी राजबहादुर के मकान पर बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया गया था। बिना बिल जमा किए उसने कटे हुए कनेक्शन को जोड़ लिया। अगस्त 2011 में चेकिंग के दौरान बिजली चोरी पाए जाने पर जेई सत्यप्रकाश ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी। थाना कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद राजबहादुर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मामले की सुनवाई स्पेशल जज विद्युत की कोर्ट में हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली चोरी के सर्मथन में गवाही दी। स्पेशल जज विद्युत ने राजबहादुर को बिजली चोरी करने का दोषी पाया। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज विद्युत ने राजबहादुर को 4500 रुपये का जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा करने के बाद उसको अदालत से रिहा कर दिया गया।
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