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हैवानियत की सजा: आठ साल की बच्ची से बलात्कार, 40 दिन में आरोपी को मिला आजीवन कारावास, अर्थदंड भी देना होगा
Fri, 17 Feb 2023 03:41 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, मथुरा
अमर उजाला ब्यूरो, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 17 Feb 2023 03:41 PM IST
सार
स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि इस घटना की चार्जशीद न्यायालय में 11 जनवरी 2023 को आई थी। अभियुक्त पर न्यायालय में 13 जनवरी 2023 को चार्ज लगाया गया था। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई।
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- फोटो : istock
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विस्तार
मथुरा में पोक्सो कोर्ट ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए मात्र एक माह के अंदर अभियुक्त को दोषी मानते हुए 40 दिन के अंदर सजा सुनाई है। जनपद के चर्चित आठ वर्षीय नाबालिग पीड़िता से बलात्कार के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि थाना जमुनापार में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 3 जनवरी 2023 को उसकी आठ वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी, तभी सायं 5.30 बजे उसका पड़ौसी सतीश पुत्र मान सिंह आया और उसकी बेटी के साथ उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जब वह शाम को घर वापस आया तो उसकी बेटी ने पूरी घटना की जानकारी उसे दी। जिस पर पुलिस ने धारा 376ए, बी, 452 भ.द.स. व 5एम/6पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी अपराध संख्या 03/23 है।
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