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हैवानियत की सजा: आठ साल की बच्ची से बलात्कार, 40 दिन में आरोपी को मिला आजीवन कारावास, अर्थदंड भी देना होगा

Fri, 17 Feb 2023 03:41 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, मथुरा
अमर उजाला ब्यूरो, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 17 Feb 2023 03:41 PM IST
सार

स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि इस घटना की चार्जशीद न्यायालय में 11 जनवरी 2023 को आई थी। अभियुक्त पर न्यायालय में 13 जनवरी 2023 को चार्ज लगाया गया था। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई।

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Eight year old girl misdeed case accused gets life imprisonment in 40 days mathura news
court new - फोटो : istock

विस्तार

मथुरा में पोक्सो कोर्ट ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए मात्र एक माह के अंदर अभियुक्त को दोषी मानते हुए 40 दिन के अंदर सजा सुनाई है। जनपद के चर्चित आठ वर्षीय नाबालिग पीड़िता से बलात्कार के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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 पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट 

इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि थाना जमुनापार में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 3 जनवरी 2023 को उसकी आठ वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी, तभी सायं 5.30 बजे उसका पड़ौसी सतीश पुत्र मान सिंह आया और उसकी बेटी के साथ उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जब वह शाम को घर वापस आया तो उसकी बेटी ने पूरी घटना की जानकारी उसे दी। जिस पर पुलिस ने धारा 376ए, बी, 452 भ.द.स. व 5एम/6पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी अपराध संख्या 03/23 है। 
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 जनवरी 2023 को दाखिल हुई थी चार्जशीट

स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि इस घटना की चार्जशीद न्यायालय में 11 जनवरी 2023 को आई थी। अभियुक्त पर न्यायालय में 13 जनवरी 2023 को चार्ज लगाया गया था। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने मुकदमें में गवाही और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना। दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को अभियुक्त सतीश को धारा 452 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थदण्ड, पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-5 एम/ 6 में आजीवन कारावास तथा पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उपमन्यु ने बताया कि अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी  सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।


 

अभियुक्त ने बदले बार-बार अधिवक्ता

स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि इस घटना की चार्ज सीट न्यायालय में 11 जनवरी 2023 को आई थी तथा 13 जनवरी को चार्ज लगा था। इस दौरान अभियुक्त सतीश ने कई वकीलों को बदला, जिसके कारण न्यायालय ने उन वकीलों को भी समय दिया और इलाहाबाद बार काउंसिल के आह्वान पर मथुरा बार ने हड़ताल भी रखी तथा इस महीने कई बार कंडोलेंस भी हुई एवं अनेक छुट्टियां भी पड़ी। अगर वर्किंग डे को जोड़ा जाए तो यह 20 दिन से पहले आरोप सिद्ध हुआ है। 

 
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प्रशासन ने की मॉनिटरिंग

आठ वर्षीय नाबालिग बालिका से बलात्कार के मामले की शासन व प्रशासन स्तर से भी प्रतिदिन मॉनिटरिंग होती रही। जिलाधिकारी पुलकित खरे व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय व अभियोजन के सभी अधिकारी इस जघन्य घटना पर अपनी निगाह बनाए हुए थे और प्रतिदिन केस के बारे में जानकारी लेते थे। 

 

पूर्व में 26 दिन में हुई थी फांसी की सजा

स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने 9 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल होने के 26 दिन के अंदर आरोपी सतीश पर दोष सिद्ध कर फांसी की सजा व 45 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
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