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आगरा: इरादतनगर में चल रही थी नकली घी की अवैध फैक्टरी, ब्रांडेड कंपनी के नाम से होती थी बिक्री
Wed, 23 Feb 2022 10:23 AM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Wed, 23 Feb 2022 10:23 AM IST
सार
आगरा में मिलावटखोरी और नकली खाद्य पदार्थ बनाने का धंधा थम नहीं रहा है। अब इरादतननगर में नकली घी बनाने वाली फैक्टरी पकड़ी गई है। एफएसडीए की टीम ने मौके से आठ टिन नकली घी, एक टिन रिफाइंड समेत अन्य सामान जब्त किया है।
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इरादतनगर में चल रही थी नकली घी की फैक्टरी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इरादतनगर के गांव मुबारकपुर में छापा मारकर नकली घी बनाने की अवैध फैक्टरी पकड़ी। यहां रिफाइंड में एसेंस (एक प्रकार का केमिकल) मिलाकर नकली घी बनाया जा रहा था। ब्रांडेड कंपनी के नाम से घी को बाजार में खपा रहे थे। टीम ने आठ टिन तैयार नकली घी और एक टिन रिफाइंड समेत अन्य सामान जब्त किया है।
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जिला अभिहित अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस बल के साथ टीम ने गांव मुबारकपुर में सोमवार को सवाल सिंह के घर छापा मारा। उसने बताया कि फैक्टरी किराए पर दे रखी है। मौके पर सौरभ अग्रवाल निवासी जवाहर बाजार सादाबाद हाथरस मिला। उससे फैक्टरी का लाइसेंस मांगा तो वह दिखा नहीं पाया। फैक्टरी का निरीक्षण किया तो यहां सोयाबीन रिफाइंड और एसेंस से तैयार नकली घी ब्रांडेड कंपनी के टिन में भरा जा रहा था।
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मौके पर आठ टिन नकली घी के और एक टिन रिफाइंड मिला। आठ टिन (15 किलो प्रति टिन) पर तीन पर ब्रांड का रैपर चस्पा था, पांच बिना रैपर के थीं। इसके अलावा 20 खाली टिन, 26 गत्ता पैकिंग, रैपर, 54 खाली प्लास्टिक डिब्बे, एक गैस भट्ठी, एक गैस सिलिंडर, तीन प्लास्टिक ड्रम समेत अन्य सामान मिला, इसे जब्त कर लिया है। जांच के लिए घी के दो और रिफाइंड का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा है।
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कंपनी प्रतिनिधियों ने की थी शिकायत
खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामलखन कुशवाहा और आरपी गंगवार ने बताया कि मौके पर दो ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली घी बन रहा था। ये रिफाइंड और एसेंस में घी मिलाकर भट्ठी पर गर्म करके नकली घी तैयार कर रहे थे। इसे खाली टिन में भरते और उस पर कंपनी का रैपर चस्पा कर दिया जाता था।इन दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। इस फैक्टरी की रैकी भी की गई थी। छापे के बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपी राइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। नमूना फेल होने पर विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज होगा।