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कार्रवाई: टिंचर की अवैध बिक्री पर रोहित मेडिकल स्टोर सील, आबकारी विभाग ने मारा था छापा

Thu, 28 Oct 2021 02:22 PM IST
Abhishek Saxena अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Thu, 28 Oct 2021 02:22 PM IST
सार

स्टोर का निरीक्षण करने पर दो बैच की टिंचर की 213 वाइल मिली। मेडिकल स्टोर छोटी सी दुकान में चल रहा था। यहां अन्य कोई भी दवा नहीं मिली।

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Drug Department Sealed Rohit Medical Store Sale Of Tincture
आगरा रोहित मेडिकल स्टोरी किया सील - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आबकारी विभाग और औषधि विभाग ने टिंचर-जिंजर की अवैध बिक्री पर पृथ्वीनाथ फाटक स्थित रोहित मेडिकल स्टोर सील कर दिया है। टिंचर के चार नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। डीएम ने दोनों विभागों की संयुक्त टीम को टिंचर की अवैध बिक्री करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

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औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा ने बताया कि आबकारी विभाग की टीम के साथ मंगलवार की रात को पृथ्वीनाथ फाटक स्थित रोहित मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। यहां पर चमन खान नामक व्यक्ति मिला। पूछताछ में उसने बताया कि वह छह हजार रुपये पर नौकरी करता है। आठवीं पास है। दुकान का लाइसेंस धर्मेंद्र सिंह सागर के नाम से है। उसे फोन पर मेडिकल स्टोर पर आने के लिए कहा। स्टोर का निरीक्षण करने पर दो बैच की टिंचर की 213 वाइल मिली। मेडिकल स्टोर छोटी सी दुकान में चल रहा था। यहां अन्य कोई भी दवा नहीं मिली। दो पैकेट आयुर्वेद के मिले, जो फटे हुए थे। दो घंटे बाद जब कार्रवाई लगभग खत्म हो गई थी, तब लाइसेंस धारक धर्मेंद्र सिंह सागर आया। उसने टिंचर कहां से खरीदी और इनकी कब बिक्री की, इसका रिकॉर्ड नहीं दिखा पाया। टीम ने मेडिकल स्टोर सील करते हुए चार वाइल लेकर जांच को भेज दी हैं। टीम में आबकारी निरीक्षक विजय आनंद और रुपेंद्र निर्मल रहे। 
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50 दिन में टिंचर के 10 मेडिकल स्टोर किए सील
सहायक आयुक्त औषधि अखिलेश अग्रवाल ने बताया कि पिछले 50 दिन में टिंचर की अवैध बिक्री पर 10 मेडिकल स्टोर सील कर दिए हैं। इनमें से सात के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। अन्य को नोटिस देकर खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड मांगा गया है, उपलब्ध नहीं होने पर इनके लाइसेंस को निरस्त कर दिए जाएंगे।
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माधव ड्रग हाउस और गोदाम का लाइसेंस निरस्त
सहायक आयुक्त औषधि अखिलेश अग्रवाल ने बताया कि दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल के फर्जीवाड़े पर फव्वारा स्थित माधव ड्रग हाउस और गोदाम का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। 28 अगस्त को दिल्ली की औषधि विभाग की टीम ने स्टोर पर छापा मारा था। इसमें रक्तचाप की दवा टेल्मा का नमूना जांच में फेल हो गया था। माधव ड्रग हाउस ने इस दवा की कंपनी को वापसी के ट्रांसपोर्ट कंपनी से फर्जी बिल लगाए थे, वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी बिल की जांच में यह फर्जी बताने के बाद इसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।

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