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Agra News: दहेज हत्यारोपी सास और ससुर अदालत से बरी

Sat, 23 Dec 2023 05:41 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 23 Dec 2023 05:41 PM IST
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Dowry murder accused mother-in-law and father-in-law acquitted by court
दहेज हत्यारोपी सास और ससुर अदालत से बरी
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- जेठ को पुलिस ने विवेचना में पाया था निर्दोष




संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। महिला की मौत के बाद दहेज हत्या के आरोपी सास और ससुर को स्पेशल जज ईसी एक्ट ने दोषमुक्त घोषित कर दिया है। दहेज हत्या के आरोपी दो जेठ को पुलिस ने विवेचना में निर्दोष पाकर उनके नाम निकालने के बाद सास और ससुर के खिलाफ चार्जशीट भेजी थी।

थाना बिछवां केे गांव बबीना में मई 2021 में राधा की मौत हो गई थी। राधा के पिता राधेश्याम ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर राधा की हत्या करने की रिपोर्ट सास सत्यवती, ससुर दशरथ सिंह, जेठ सुग्रीव सिंह, संदीप सिंह उर्फ सोनू खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना में जेठ संदीप और सुग्रीव को निर्दोष पाकर उनका नाम निकाल दिया। सास सत्यवती और ससुर दशरथ सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट मेें भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट मीता सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों ने गवाही दी। गवाही के आधार पर सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप साबित नहीं हुआ। बचाव पक्ष के वकील नबाव सिंह पाल, डालचंद्र पाल तथा सुमित कुमार चौहान ने आरोपियों को बरी करने की दलील दी। स्पेशल जज मीतासिंह ने सास सत्यवती, ससुर दशरथ सिंह को दहेज हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।
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