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रोशनी को जमानत, दोस्तों की शामत

Sun, 31 May 2015 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 31 May 2015 02:36 AM IST
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अनिल कुमार ने चार मई को सिकंदरा थाने में अपने भांजे आशीष अग्रवाल उर्फ
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आशू के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि आशू आठ जनवरी, 2015 से लापता है। उसकी गाड़ी, मोबाइल और अन्य सामान उसके दोस्तों के पास है। उन्हें आशू के साथ अप्रिय घटना की आशंका है। मामले में पुलिस ने महर्षिपुरम निवासी रोशनी प्रिया को जेल भेजा था। रोशनी की आशू से नजदीकियां थीं। पुलिस ने तीन दिन की रिमांड पर उससे पूछताछ की थी। जिला जज ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आदेश में लिखा कि आरोपी रोशनी ने धारा 161 सीआरपीसी के बयान में कहा है कि उसकी आशू से दोस्ती थी। इसके बाद लवकुश से नजदीकियां हो गईं। उसे नहीं मालूम कि आशू कहां है। विवेचक ने अभी तक किसी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं किया है तथा आशू के जीवित अथवा मृत होने का भी कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया। घटना की रिपोर्ट तकरीबन चार माह बाद देरी से कराई गई। इसका कारण नहीं बताया गया। कोर्ट ने रोशनी को 50 हजार रुपये के जमानती व इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। सोमवार तक उसकी रिहाई हो सकती है।
उधर, थाना सिकंदरा पुलिस ने आशू अपहरण केस में पूछताछ में सामने आए सेंट जोंस के रहने वाले उसके दो साथियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आशू के करीबी दोस्त लवकुश का अभी तक पुलिस सुराग नहीं लगा सकी है।
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