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मालिक-मालकिन के हत्यारे को नौकर को उम्रकैद, हत्या कर की थी 50 लाख की लूट

Tue, 20 Aug 2019 12:22 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 20 Aug 2019 12:22 PM IST
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life imprisonment to servant for his owner murder in agra
सांकेतिक तस्वीर
आगरा के कम्मू टोला में कपड़ा व्यवसायी और उनकी पत्नी की हत्या कर 50 लाख के जेवरात और नकदी की लूट में नौकर सोनू को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस सनसनीखेज मामले से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया था।
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घटना तीन जनवरी 2015 की रात की है। फुव्वारा क्षेत्र के कम्मूटोला निवासी हरेश चंद्र अग्रवाल (70) की घर के पास ही दाऊदयाल वस्त्र भंडार के नाम से दुकान थी। वो पत्नी ललिता देवी के साथ अकेले रहते थे। बेटे दिनेश और मुकेश सूरत में रहते हैं। बेटियों की शादी कर दी थी। 
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चार जनवरी 2015 को दुकान का कर्मचारी संजीव घर आया। उसे दुकान की चाबी लेनी थी। दरवाजा न खुलने पर उसने हरेश चंद्र की बेटी रीना को सूचना दी। वो आई और सीढ़ी लगाकर भीतर उतरीं तो घटना की जानकारी हुईी। हरेश चंद्र के सिर में बांट मारकर हत्या की गई थी।
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घर से 50 लाख रुपये के जेवरात और नकदी गायब थी। घर में एक सप्ताह पहले ही आया पटना निवासी नौकर सोनू घटना के बाद से फरार था। 22 फरवरी 2015 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। 

एडीजीसी ताराचंद्र यादव ने कोर्ट में गवाह और लूट का बरामद माल प्रस्तुत कर दलील दी। उन्होंने घटना को जघन्य बताते हुए मृत्युदंड देने की कोरट से अपील की। स्पेशल जज (दस्यु प्रभावी क्षेत्र) उमाकांत जिंदल ने सोनू को सजा सुनाई। 75 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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