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आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों पर मुकदमे के आदेश 

Wed, 30 Nov 2016 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 30 Nov 2016 11:15 PM IST
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ICICI Bank officials on trial order
अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
कोर्ट ने संजय प्लेस स्थित आईसीआईसीआई बैंक की शाखा के प्रबंधतंत्र के खिलाफ थाना हरीपर्वत में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए हैं। इसमें बिल्डर सहित तीन और लोगों को नामजद करने के आदेश दिए हैं।
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मंगलम एस्टेट, दयालबाग निवास रवि माहेश्वरी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि निखिल होम्स संजय प्लेस के डायरेक्टर शैलेंद्र अग्रवाल से उनकी मुलाकात थी। उनसे उनकी एक अन्य कंपनी मै. कुनाल स्ट्रक्चरल डेवलपर्स का कामायनी हास्पिटल के पास स्थित फ्लैट खरीदने की बात तय हुई। शैलेंद्र ने आईसीआईसीआई बैंक से फाइनेंस कराने और एडीए से प्रमाण पत्र लेकर फ्लैट का बैनामा करने की बात कही। 26 फरवरी 2014 को बैंक ने 32.50 लाख का लोन स्वीकृत किया। यह धनराशि शैलेंद्र अग्रवाल को अदा कर दी। इसके बाद कई किस्त भी जमा कर दीं। बाद में पता चला कि उक्त फ्लैट 47.20 लाख रुपये में नौ सितंबर 2013 को पहले ही बेचा जा चुका है। आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधतंत्र ने यह बात छिपाई। फ्लैट पर लोन दिया। सीजेएम ओमप्रकाश ने बैंक के प्रबंधतंत्र, निर्भय नगर निवासी शैलेंद्र अग्र्रवाल, फतेहाबाद रोड निवासी विकास जिंदल और किशन नगर, बल्केश्वर निवासी शैलेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए हैं। 
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