फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Builder Rejected a bail petition

आकृति बिल्डर के एमडी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 10 Jan 2017 12:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो आगरा
अमर उजाला ब्यूरो आगरा Updated Tue, 10 Jan 2017 12:18 AM IST
विज्ञापन
Builder Rejected a bail petition
मुकदमा - फोटो : demo pic
शहर में एक और बिल्डर की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बिल्डर ने छह साल पहले दुकानों का सौदा करने के बाद कब्जा नहीं दिया। मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। कोर्ट में चार्जशीट दायर होने के बाद भी पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी। तब कोर्ट ने कुर्की नोटिस जारी किया। पुलिस ने आरोपी बिल्डर को 17 दिसंबर 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला जज सरोज यादव ने आरोपी बिल्डर प्रथमेश जैन की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी।
विज्ञापन

हीरा बाग, दयालबाग निवासी विष्णु अग्रवाल ने थाना रकाबगंज में 22 मार्च 2010 को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि आकृति कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रथमेश जैन (छीपीटोला) से बालूगंज स्थित दो दुकानों को खरीदने के लिए सौदा किया था। उसने प्रथमेश को पूरा भुगतान कर रसीद प्राप्त कर ली, लेकिन बिल्डर ने एडीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने का बहाना बनाकर बैनामा नहीं किया। इसके बाद बिल्डर की शह पर कालीचरन गुप्ता ने दुकानों पर अवैध कब्जे का प्रयास किया।
विज्ञापन


इसकी शिकायत विष्णु ने थाने में की। तब कालीचरन ने बताया था कि उसने बिल्डर से दुकानों का बैनामा कराया है। विष्णु ने कब्जा रोकने के लिए कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट के आदेश पर नियुक्त अमीन मौका मुआयना करने गया तो पता चला कि कालीचरन और प्रथमेश ने दुकान संख्या तीन और चार पर अवैध कब्जा किया है। मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी की तरफ से अधिवक्ताओं ने कोर्ट में बहस करते हुए कहा कि आरोपी बिल्डर जालसाज है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी, धन हड़पने, चेक बाउंस के मामले थाना हरीपर्वत, शाहगंज, जगदीशपुरा और रकाबगंज में दर्ज हैं। उसके खिलाफ साक्ष्य भी पेश किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed